सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश शासन मंशा के अनुसार 31 मार्च 2023 तक सेवा निवृत्त हो रहे एवं पूर्व में सेवा निवृत्त हुए जिले के 155 कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जाना है। जिससे पीपीओ जारी किया जाकर पात्रतानुसार उनके स्वत्वो (पेंशन एवं उपादान) का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु 27 मार्च 29 मार्च तक जिला पेंशन कार्यालय सतना में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने सभी कार्यालय प्रमुख तथा आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके कार्यालय में सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए स्थापना प्रभारी एवं लिपिक साथ प्रकरण के आनलाइन एवं आफलाइन प्रस्ताव तथा सेवा पुस्तिका सहित नियत तिथि में उपस्थित होकर निराकरण सुनिश्चित कराये।
उर्वरक निरीक्षक को उर्वरक स्टाक का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास में जिले के समस्त उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ट अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि विकासखंड अन्तर्गत समस्त उर्वरक विक्रय केन्द्रों (सहकारी समितियों, मार्कफेड गोदाम एवं निजि उर्वरक विक्रय एवं भंडारण केन्द्रों) का निरीक्षण कर आईएफएमएस पोर्टल पर दर्शित उपलब्ध उर्वरक मात्रा का भौतिक व पीओएस मशीन में दर्शित स्कन्द का सत्यापन तत्काल पूर्ण जाना सुनिश्चित करें। भौतिक सत्यापन के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्वित करें। तथा निर्धारित प्रपत्र अनुसार भौतिक सत्यापन की जानकारी दो दिवस के अन्दर उप संचालक किसान कलयाण तथा कृषि विकास को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
मतदाता सूची में नाम 31 मार्च तक सम्मिलित कराये
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2023 के बाद मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु आर्हता तिथियों 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है। आयोग के निर्देशानुसार जिन मतदाताओं की उम्र 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 एवं 1 अक्टूबर 2023 को या उसके पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी वाली हो, या 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, ऐसे सभी छात्र-छात्राओं एवं अन्य सामान्य नागरिकों की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु फार्म-6 भरकर अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओं को उपलब्ध कराकर अपना नाम मतदाता सूची में 31 मार्च 2023 तक सम्मिलित करा सकते हैं। इस संबंध में जिले के समस्त बीएलओं एवं शासकीय-अशासकीय महाविद्यालयों के नियुक्त कैम्पस एम्बेसडरों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही करें।