सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल शनिवार को अमरपाटन में पूज्य साध्वी मां कर्मा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि भारत की पावन धरती महापुरुषों व देवियों की जन्मभूमि रही है। आज संपूर्ण समाज को आवश्यकता है कि हम अपने महापुरुषों देवियों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र को पुनः वैभव पर ले जाने का काम करें। कार्यक्रम के माध्यम से साहू समाज अमरपाटन की मांग पर धर्मशाला निर्माण हेतु उन्हे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर तारा विजय पटेल, रोहिणी पटेल, लोटन साहू, विजय मोदी सहित बड़ी संख्या सामाजिक एवं आमजन उपस्थित रहे।
जिला कोषालय में 25 मार्च तक सभी देयक स्वीकार्य किए जायेंगे
आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष समाप्ति पर मार्च 2023 में भुगतान प्रक्रिया के समुचित प्रबंधन की दृष्टि से निर्देश जारी किए हैं कि 25 मार्च तक जिला कोषालय में सभी प्रकार के देयक स्वीकार्य किए जायेंगे। 25 मार्च के पश्चात निम्न देयकों को छोड़कर अन्य देयक कोषालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इनमें वेतन एरियर , चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विद्युत, दूरभाष देयक एवं पेंशन, वेतन से तात्पर्य नियमित वेतन के साथ-साथ मजदूरी वेतन, मानदेयी/मानसेवी वेतन, आगनवाडी, कोटवार, होमगार्ड आदि के वेतन भी शामिल हैं। जिसमें कि कर्मचारी को सीधे उनके बैंक खाते में यह वेतन जमा होता हो, बीच में किसी संस्था के माध्यम का उपयोग मान्य नहीं होगा।
इसी प्रकार समस्त प्रकार के स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड देयक, एक्सग्रेशिया एवं जीएसटी रिफंड देयक, 25 मार्च 2023 तक प्रस्तुत किए देयक जो आपत्ति में वापस किए गए हो। केंन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं/केंद्र प्रवर्तित योजनाओं, 15वें वित्त आयोग से संबंधित देयक, जिनके आहरण के लिए वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च या उसके पश्चात स्वीकृति जारी की गई हो। पूंजीगत व्यय से संबंधित देयक, योजना क्रमांक 5839 मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान, 9064 मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान, 9060 वैवेकिक अनुदान, 9039 मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान, 5272 विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता से संबंधित देयक, विधायक एवं सांसद निधि से संबंधित देयक, अन्य देयक केवल वित्त विभाग/आयुक्त कोष एवं लेखा की विशेष अनुमति से ही स्वीकार किए जा सकेंगे।
इसी प्रकार से 28 मार्च 2023 को रात्रि 12 बजे के पश्चात इन देयकों को छोड़कर अन्य कोई देयक कोषालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इनमें 25 से 28 मार्च तक प्रस्तुत किए जा चुके देयक, जो आपत्ति में वापस किए गए हो। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं, 15वें वित्त आयोग से संबंधित देयक, देयक जिनके आहरण के लिए वित्त विभाग द्वारा 28 मार्च या उसके पश्चात स्वीकृति जारी की गई हो। पूंजीगत व्यय से संबंधित देयक योजना क्रमांक 5839, मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान, 9064 मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान, 9060 वैवेकिक अनुदान, 9939 मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान, 5272 विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता से संबंधित देयक विधायक एवं सांसद निधि से संबंधित देयक, अन्य देयक केवल वित्त विभाग/आयुक्त कोष एवं लेखा की विशेष अनुमति से ही स्वीकार किए जा सकेंगे। समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी देयक जनरेट कर रख लिए गए हैं, उन्हें या तो कोषालय में प्रस्तुत करें या उन्हें रिजेक्ट करें ताकि देयकों के कारण ब्लॉक हो चुके बजट का उपयोग संभव हो सके।