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जुर्माने से बचना है तो 31 दिसंबर तक जरूर फाइल करें आईटीआर

Income Tax return: newdelhi/ कोरोना वायरस के चलते इस साल केंद्र सरकार ने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि कई बार आगे बढ़ाई है। अब ताजा जानकारी के अनुसार 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकेगा और ऐसी भी संभावना है कि अब केंद्र सरकार इस तारीख को आगे और नहीं बढ़ाएगी। जिन लोगों ने अपना आईटीआर जमा नहीं किया है उन्हें 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया है तो भारी जुर्माना लग सकता है।

देर से आईटीआर भरने पर नहीं मिलती टैक्स छूट

गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है, साथ ही इनकम टैक्‍स छूट का लाभ भी नहीं मिलता है। अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपए लेट फीस भरनी पड़ सकती है। वहीं ऐसे करदाता, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको देरी से आईटीआर भरने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।

देर से ITR फाइल करने के ये हैं नुकसान

  • आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं मिलेगा
  • धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी नहीं मिलेगी
  • धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।
  • करेंट असेसमेंट ईयर के नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जा सकते हैं। टैक्स गणना के मूल्य का 50 फीसद से लेकर के 200 फीसद तक जुर्माना लग सकता है। – – ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है।

ITR फाइल करते समय ये रखें सावधानियां

  • अपनी सभी जानकारियों को सही-सही ITR फॉर्म में भरें।
  • गलत जानकारी देने पर रिफंड मिलने में दिक्कत होती है।
  • जिस बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड चाहते हैं, उस खाते को प्री-वैलिडेट करा लें
  • अगर एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर टैक्‍स देना होगा। आईटीआर में इस बात का भी उल्लेख करें
  • सभी टैक्स पेयर्स को बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा
  • यदि आपके पास विदेशों में शेयरों में या म्यूचुअल फंड में निवेश है तो इसका विवरण भरने के दौरान सावधान रहें।

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