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चिटफंड कंपनी के संचालक सहित अन्य के खिलाफ तीन करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

fraud in c.g:डिंडौरी समनापुर/  जिले के समनापुर थाना पुलिस ने चिटफंड कंपनी पीएसीएल के संचालक सहित अन्य के खिलाफ लगभग तीन करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पिछले दिनों तक निवेशकों की थाना पहुंची लगभग 804 शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई की है। बताया गया कि कंपनी द्वारा 31 मई 2007 से अब तक निवेशकों का पैसा नही दिया गया है।

थाना प्रभारी उमाशंकर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सोनबाई पति गनपत अहिरवार 40 वर्ष निवासी ग्राम सरई माल द्वारा शिकायत की गई थी कि वर्ष 2007 में सरई माल निवासी एजेंट जगदीश प्रसाद वैष्णव रामविशाल ठाकुर निवासी जाताडोंगरी के माध्यम से पीएसीएल कंपनी में 1250 व 2500 रुपये जमा कराए थे। 31 मई 2013 को पालिसी परिपक्व होकर 11550 रुपये मिलना था। लेकिन राशि नही मिली।

कवर्धा छत्तीसगढ़ में था ब्रांच ऑफिस

एजेंट रामविशाल ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बताया कि वह पीएसीएल कंपनी से वर्ष 2007 से जुड़ा है। कंपनी का ब्रांच ऑफिस गुरूनानक चौक कवर्धा छत्तीसगढ़ में था। इसी ब्रांच से अशवनी गुप्ता और गंगाराम साहू सरइमाल आये थे और कंपनी में पैसा निवेश कराये थे। कंपनी का संचालक निर्मल सिंह भंगू दिल्ली में रहता है और कंपनी का हेड ऑफिस भी दिल्ली में है, जो वर्ष 2014 से बंद है।

पुलिस ने बताया कि समय से ज्यादा फायदा देने का लालच देकर राशि गबन करने संबंधी शिकायत की जांच की गई। जांच के बाद पीएसीएल पल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के संचालक निर्मल सिंह भंगू, पीएसीएल कवर्धा छत्तीसगढ़ ब्रांच के अशिवनी कुमार गुप्ता, गंगाराम साहू सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ धारा 420, 409, मप्र निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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