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Satna: मतदाता जागरूकता की रीढ़ है युवा- संस्कृति जैन

पोस्टर, स्लोगन एवं शपथ समारोह का आयोजन संपन्न

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में मतदाता जागरूकता पर पोस्टर, स्लोगन एवं शपथ समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप जिला निर्वाचन अधिकारी संस्कृति जैन ने युवाओं को मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला। श्रीमती जैन ने कहा कि देश में बदलाव या क्रांति के वाहक युवा ही होते हैं और हमारे देश में इस समय युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। देश के लोकतंत्र को मजबूत के लिए युवा मतदाताओं की भूमिका अहम है। मतदान न केवल हमारा हक है बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। युवा एवं भावी मतदाता प्रजातंत्र की रीढ़ है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 17 वर्ष से अधिक की आयु वाले युवा मतदाता बनने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही उनका नाम मतदाता सूची में जुडे़गा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉ आरएस गुप्ता ने कहा की महाविद्यालय के सभी छात्र-छात्रायें सक्रिय होकर अपने साथ अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। कार्यक्रम का संचालन जिला नोडल (स्वीप) डॉ. क्रांति मिश्रा ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संस्कृति जैन ने शपथ भी दिलवाई। कार्यक्रम में डॉ. भास्कर चौरसिया, डॉ. अविनाश सिंह, डॉ. मनोज कुमार सिन्हा, डॉ. गोहर हुजैफा खान, डॉ. वीरेश पांडेय उपस्थित रहें।

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना अब शहीद पद्मधर सिंह के नाम से जाना जायेगा

सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुशरण में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना का नाम शहीद पद्मधर सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना किये जाने की अधिसचना जारी की है।

आरटीई के मानकों को पूरा करने वाली अशासकीय स्कूलों को दी जायेगी मान्यता

जिला परियोजना समन्यवयक जिला शिक्षा केंद्र सतना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011 अधिसूचित किये गये हैं। इसके अनुसार म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण, पंजीकरण, म.प्र. लोक न्यास एवं भारतीय न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थायें निजी प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला की मान्यता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी।
जिला परियोजना समन्वयक ने बताया के आरटीई अधिनियम के अनुसार उपलब्ध मान एवं मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल को जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 3 वर्ष के लिये जारी की जायेगी। उन्होने बताया कि कक्षा-8 तक समस्त अशासकीय स्कूल सत्र 2023-24 की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरु हो चुकी है।

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