सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कृषकों और भू-स्वामियों द्वारा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को धन या फसल का अंश भूमि स्वामी को देकर खेती के लिए भूमि दे दी जाती है, जिसे सामान्य तौर पर बटाई, सिकमी, अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है।
इस संबंध में मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदारो के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुरूप भूमि बटाई पर दिए जाने की मान्यता प्रदान की गई है। अधिनियम भूमि स्वामी बटाईदार दोनों के हितों का संरक्षण करता है। अब कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि बटाई पर देने या किसी व्यक्ति द्वारा बटाई पर लेने की वैधानिकता तभी मानी जाएगी जब दोनों पक्षों के द्वारा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम 4 के तहत अनुबंध निष्पादित किया हो और एक प्रति संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराई हो। कोई भी बटाईदार, भूमि बटाई पर लेकर यदि वह फसल क्षति की देय राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन के लिए शासन द्वारा तभी स्वीकार माना जाएगा जब भूमि स्वामी और बटाईदार के मध्य उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध निष्पादित हुआ हो। विधिवत अनुबंध के अभाव में उपरोक्त हितलाभ दिया जाना संभव नही होगा।
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 4 अतिरिक्त केन्द्र निर्धारित
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान उर्पाजन के लिये कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय उपार्जन समिति की अनुशंसा पर 4 (3 सेवा सहकारी एवं 1 स्व-सहायता समूह) अतिरिक्त उपार्जन केन्द्र निर्धारित किये गये है। इनमें तहसील अमरपाटन में 2 तथा रामनगर और बिरसिंहपुर में एक-एक उपार्जन केन्द्र का निर्धारण किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार अमरपाटन अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मगराज का खरीदी स्थल मगराज, सहकारी समिति बेला का बेला, रामनगर अंतर्गत श्रीराम स्व-सहायता समूह चंद्रवार को हर्रई तथा बिरसिंहपुर अंतर्गत सेवा सहकारी समिति प्रतापपुर का खरीदी स्थल हरिहरपुर निर्धारित किया गया है। निर्धारित खरीदी केंद्रों में सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक धान खरीदी की जायेगी।
5 जनवरी को होगी चुनावी पाठशाला, बीएलओ करेंगे अंतिम मतदाता सूची वाचन
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संस्कृति जैन ने बताया कि आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले के समस्त मतदान केन्द्रों के बीएलओ अपने-अपने मतदान केन्द्रों में अंतिम मतदाता सूची का वाचन करेंगे। वाचन के दौरान बीएलओ द्वारा नये नाम जोड़े गये व्यक्तियों की जानकारी, निरसित व्यक्तियों की जानकारी एवं नाम संशोधन की जानकारी से स्थानीय जनों को अवगत करायेंगे। आयोग के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीएलओ को इस आशय के निर्देश दिये गये हैं।