सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सोमवार को जनपद पंचायत उचेहरा के सभागार में महिला सशक्तिकरण के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी द्वारा महिलाओं को उनके अधिकार एवं कर्त्तव्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये उनके कुछ विशिष्ट अधिकार एवं सामाजिक पहलुओं से अवगत कराया। साक्षरता शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलेन्द्र तिवारी द्वारा महिलाओं को कानून से मिलने वाले विशेषधिकारों की बारीकियों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन वीरेंद्र सिंह राजपूत, फिरोजजहां सौदागर, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं उपस्थित रहीं।
स्व-रोजगार का महत्व बताने एक दिवसीय उद्यमिता जागरुकता कार्यक्रम संपन्न
भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एवं उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) द्वारा जिले के युवाओं को स्व-रोजगार संबंधी योजनाओं के बारे में जागरुक करने शासकीय औद्योगित प्रशिक्षण संस्थान सतना में उद्यमिता जागरुकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला समन्वयक सेडमैप सतीश वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्व-रोजगार स्थापति करने के प्रति जागरुकता लाना है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को स्व-रोजगार का महत्व, सफली उद्यमी के गुण, स्व-रोजगार स्थापना में उद्योग विभाग एवं बैंको की भूमिका, ऋण प्राप्त करने की जानकारी एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्व-रोजगार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर उप संचालक उद्यानिकी नारायण सिंह कुशवाह, सहायक प्रबंधक उद्योग आर.एल पांडेय, प्राचार्य बीडी तिवारी, एसबीई बैंक से पिंकी प्रिया, संजय श्रीवास्तव उपस्थित रहे।
जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश
पर्यावरण सुरक्षा के लिये ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के क्रम में एयर एक्ट (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) 1981 अंतर्गत प्रदेश में फसलों (विशेषतः धान एवं गेहूं) की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट अनुसार विगत दिवसों में जिले में नरवाई जलाने की घटनायें रिकॉर्ड की गई हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने संचालनालय से प्राप्त सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुये संपूर्ण जिले में फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतो में जलाये जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने स्तर से पटवारियों के माध्यम से आगजनित घटनाओं का घटना दिवस के तत्काल बाद सर्वे कराकर संबंधित के ऊपर तत्काल पात्रतानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुये आग के कारण का पंचनामा तैयार कर आग लगाने वाले अवांछित तत्वों पर पृथक से दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। जारी निर्देशों के बावजूद भी यदि नरवाई से होने वाली आगजनित घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं पाया जाता है जो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी पर अधिरोपित की जायेगी।
राष्ट्रपति के मध्यप्रदेश आगमन पर मिनिस्टर-इन-वेटिंग नामांकित
भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के 15 एवं 16 नवंबर 2022 को मध्यप्रदेश के भोपाल, जबलपुर और शहडोल आगमन पर अगवानी, विदाई और सत्कार के लिए राज्य मंत्रि-परिषद के 3 सदस्य मिनिस्टर-इन-वेटिंग नामांकित किये गये हैं। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा 15 एवं 16 नवंबर को भोपाल विमानतल, परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत 15 नवंबर को जबलपुर विमानतल और पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामखेलावन पटेल शहडोल हेलीपेड पर मिनिस्टर-इन-वेटिंग रहेंगे।
विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया निर्धारित
उपभोक्ताओं को जोन एवं वितरण केन्द्र में बिजली बिल संबंधी तथा अन्य शिकायतों के निराकरण में आ रही परेशानियों को देखते हुए कंपनी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निवारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का व्यवस्थित लेखा-जोखा, वास्तविक स्थिति एवं अधिक राशि के बिल सुधार में आने वाली अनावश्यक परेशानी से उपभोक्ताओं को बचाने की दृष्टि से प्रक्रिया निर्धारित है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
उपभोक्ता कंपनी के केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज कर, शिकायत नंबर अवश्य प्राप्त करें। शिकायत नंबर अनिवार्य है। यदि उपभोक्ता को कॉल सेन्टर 1912 पर शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार दिक्कत आती है, तो उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक जोन एवं वितरण केन्द्र में पृथक-पृथक संपर्क आईडी बनाई गई है। जोन एवं वितरण केन्द्र में कार्यरत बिजली कार्मिक संपर्क आईडी का उपयोग कर आई-संपर्क पोर्टल पर लॉगइन कर उपभोक्ता की शिकायतों की प्रविष्टि करेंगे। जोन एवं वितरण केन्द्र के कार्यालय सहायक, सहायक प्रबंधक और प्रबंधक द्वारा बिल का सुधार अंकित किया जाएगा। संभागीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक (शहर/संचारण-संधारण) द्वारा जाँच कर अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक (शहर/संचारण-संधारण) को भेजा जाएगा। जॉच एवं अनुशंसा को देखते हुए महाप्रबंधक (शहर/संचारण-संधारण) द्वारा बिजली बिल के सुधार के लिए अनुमति दी जाएगी। शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया के लिए प्रत्येक स्तर पर 7 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि
भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र-छात्राओं से प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंव मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कक्षा 1 से 10 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तिथि 15 नवम्बर 2022, महाविद्यालयीन विद्यार्थियों पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अन्तिम तिथि 30 नवम्बर तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक विद्यार्थियों मेरिट कम-मीन्स के लिए अन्तिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति के लिये आवेदन ऑनलाइन पोर्टल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर किया सकता है।