सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशन में जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण और वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने निरीक्षण दल के अधिकारियों द्वारा दुकानों की जांच कर व्यवस्थाओं में कमी और अनियमितता पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर के निर्देशन में विकासखंड अमरपाटन की 24 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के दौरान दुकानों में अनियमिततायें पाये जाने पर 2-2 हजार रुपये प्रति दुकान के मान से विक्रेता पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। एसडीएम अमरपाटन केके पांडेय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान सुआ, लालपुर, बिधुई खुर्द, नौगवां, परसवाही, सुआ, जरमोहरा, घुईसा, मौहरिया, डिठौरा, कुम्हारी, पठरा, ललितपुर नंबर-2, नौगवां, बर्रेहबड़ा, सन्नेही, ललितपुर, आमिन, पपरा, विपणन सहकारी समिति अमरपाटन, खजुरी सुखनंदन, झिन्ना, भदवा और शासकीय उचित मूल्य दुकान मुकुंदपुर में अनियमितता पाये जाने पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
नरवाई जलाने पर किया जायेगा अर्थदंड अधिरोपित
पर्यावरण सुरक्षा हेतु ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के क्रम में एयर एक्ट (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) 1981 अंतर्गत प्रदेश में फसलों (विशेषतः धान एवं गेहूं) की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। जिसके परिपालन में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा नरवाई से होने वाली आगजनित घटनाओं को रोकने हेतु जिले में नरवाई जलाने को प्रतिबंधित करने निर्देश दिये गये हैं।
उप संचालक कृषि अहिरवार ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त सेटेलाइट मॉनिटरिंग रिपोर्ट अनुसार विगत दिवसों से जिले में पराली जलाने की घटनाएं रिकार्ड की गई है। कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने स्तर से क्षेत्रीय पटवारियों के माध्यम से आगजनित घटनाओं का घटना दिवस के तत्काल बाद सर्वे कराकर संबंधित कृषक के ऊपर तत्काल पात्रता अनुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुये आग के कारण का पंचनामा तैयार कर आग लगाने वाले अवांछित तत्वों पर पृथक से दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
फोटो निर्वाचक नामावली प्रारुप प्रकाशन संबंधी बैठक 9 नवंबर को
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अंतर्गत 9 नवंबर को जिले के समस्त मतदान केन्द्रों में फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारुप प्रकाशन किया जायेगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संस्कृति जैन ने फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के संबंध में 9 नवंबर को अपरान्ह 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव से उपस्थित होने का आग्रह किया है।