समय-सीमा प्रकरणों की बैठक संपन्न
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण सोमवार की शाम तक पूर्ण कर लें। जिन आवेदनों में हितग्राही की पात्रता बनती है, उनमें स्वीकृति की कार्यवाही करें। कोई भी आवेदन निराकरण के लिए लंबित नहीं रहना चाहिए। कलेक्टर ने सोमवार को संपन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में यह निर्देश दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, एसडीएम नीरज खरे, एचके धुर्वे, एसके गुप्ता, सुधीर बेक, धर्मेंद्र मिश्रा, राजेश मेहता, पीएस त्रिपाठी, धीरेंद्र सिंह सहित जनपद सीईओ, सीएमओ नगरीय निकाय और जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
सोमवार की समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के 1 से 7 नवंबर तक जिले में आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थिति की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि जनपद और नगरीय क्षेत्रों में कार्ड बनाने की गति में गिरावट आई है। नगरीय क्षेत्रों में एक सप्ताह में केवल 4198 कार्ड बनाए गए हैं। जबकि शेष 47 हजार 900 कार्ड बनाए जाने बाकी हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति में नगर परिषद जैतवारा, नगर पालिका मैहर, नगर परिषद कोटर, अमरपाटन, उचेहरा, रामनगर में 80 प्रतिशत से कम उपलब्धि मिलने पर कलेक्टर ने सभी सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत मझगवां में 47 प्रतिशत और उचेहरा, मैहर, रामपुर बघेलान में न्यून प्रगति पर संबंधित जनपद सीईओ को भी निलंबन का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में पिछले हफ्ते की लंबित 14 हजार 6 शिकायतों में 784 की वृद्धि होकर 14 हजार 790 शिकायतें लंबित पाई गई। इनमें अक्टूबर माह में प्राप्त 7251 शिकायतें शामिल हैं। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि 50 दिवस से अधिक की शिकायतें और अक्टूबर माह की शिकायतों को फोकस कर संतुष्टि पूर्ण निराकरण करें, ताकि जिले की ग्रेडिंग में सुधार बना रहे। अभी सतना जिला प्रदेश में 6वें स्थान पर है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की शिकायतों को कम कर एक हजार की संख्या में लाने तक कलेक्टर ने सभी खाद्य अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन की समीक्षा में बताया गया कि इस सप्ताह मझगवां की चदई, पौसलहा और पडमनिया कोठार की नल जल योजना पूर्ण हुई है। इस प्रकार अब तक 27 नवीन योजना और 33 रेट्रोफिटिंग योजना मिलाकर 60 योजनाएं पूरी कर ली गई हैं। स्वीकृत 1577 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 1274 में कनेक्शन कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री विद्युत को निर्देशित किया कि अगली टीएल बैठक के पूर्व सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्युत और नल कनेक्शन के एस्टीमेट पीएचई विभाग को मिल जाने चाहिए।
खाद्यान्न उठाव और राशन वितरण की समीक्षा में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता, खाद्य और सहकारी बैंक सुनिश्चित करें कि नवंबर माह से राशन दुकानों में समय पर राशन पहुंचे और समय पर वितरण हों। कलेक्टर ने विभिन्न विभागवार उत्तरा सॉफ्टवेयर में दर्ज टीएल पत्रको की समीक्षा भी की। उन्होंने समय-सीमा पत्रको का निराकरण समय-सीमा में कर उसकी एंट्री पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिट फॉर रिमूवल के समय-सीमा प्रकरण अलग से प्रस्तुत किए जाएं।
समय-सीमा पत्रको की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने पर कलेक्टर ने जिला प्रबंधक नान और जिला आपूर्ति अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिला प्रबंधक मार्कफेड के बिना किसी सूचना टीएल बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने गत सप्ताह एसडीएम, सीईओ, सीएमओ एवं खाद्य अधिकारियों द्वारा जांच की गई राशन दुकानों के प्रतिवेदन पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगली टीएल में एसडीएम अपने क्षेत्र की राशन दुकानों की जांच का संयुक्त प्रतिवेदन लाएंगे।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में हई चर्चा
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 कोट्पा के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, सभी एसडीएम, सीईओ जनपद, सीईओ नगरीय निकाय एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एलके तिवारी ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी, पुलिस उप निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, सीईओ जनपद, सहायक संचालक शिक्षा के साथ अंतर्विभागीय निरीक्षण दल गठित किए गए हैं। विकासखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में तहसीलदार, बीएमओ, बीईओ, सीएमओ और पुलिस उप निरीक्षक को शामिल कर दलों का गठन किया गया है।
नोडल अधिकारी डॉ प्रदीप गौतम ने बताया कि तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत धारा-4 में जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे अस्पताल, सरकारी या निजी कार्यालय, विद्यालय ऑडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और स्टैंड एवं अन्य स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। उल्लंघन की दशा में 200 रुपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान होगा। किसी भी भण्डार गृह या दुकान जहाँ सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जाता हो वहां के प्रवेश द्वार पर विज्ञापन के लिए प्रयुक्त बोर्ड लगाना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को व उनके द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ को खरीदना व बेचना अपराध है एवं किसी भी सामान बेचने वाली दुकान पर तम्बाकू पदार्थों का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। किसी भी शैक्षणिक संस्था के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है। विद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि 100 गज की दूरी पर किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद का विक्रय ना होने पाये। इस हेतु विद्यालय द्वारा पीली लाईन अभियान चलाकर 31 दिसम्बर 2022 तक तम्बाकू मुक्त विद्यालय परिसर सुनिश्चित किया जायेगा।