भर्ती प्रक्रिया संबंधी समस्त विवरण 31 अक्टूबर से पोर्टल पर रहेगा उपलब्ध
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों के नियोजन के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
प्राथमिक शिक्षक के लिए ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू की जा रही है। इस ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, रिक्तियाँ, आरक्षण अर्हता आदि समस्त विवरण एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर 31 अक्टूबर से उपलब्ध रहेगा।
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 एवं जनजातीय कार्य विभाग के 11 हजार 98 पद पर संयुक्त कॉउंसलिंग से भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। नियुक्ति आदेश संबंधित विभागों द्वारा उनके विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार जारी किये जाएंगे।
महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों की आयु सीमा में छूट यथावत रहेगी, मेरिट के आधार पर दिए जाएगें वरीयता अंक
महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, क्रीडा अधिकारी तथा ग्रंथपाल के पद के अभ्यार्थी अतिथि विद्वानों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन परीक्षा में आयु सीमा की छूट यथावत रहेगी। मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार चयन प्रक्रिया में आवेदित विषय में अतिथि विद्वान द्वारा शासकीय महाविद्यालय में किए गए शिक्षण कार्य के आधार पर विभाग निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से (अधिकतम 20 अंक की सीमा तक) वरीयता अंक दिए जाएंगे, जो अंतिम मेरिट सूची में जोड़े जुडेंगे।
अतिथि विद्वानों को यह छूट वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जायेगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अतिथि विद्वानों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर
मध्यप्रदेश वृत्तिकर संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए वृत्तिकर का भुगतान 30 अक्टूबर या उसके पूर्व किया जा सकता है। पूर्व में वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सिंतबर को संशोधन करते हुये इसे 30 अक्टूबर तक के लिये बढाया गया है।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी से पंजीकृत, अपंजीकृत व्यवसाई, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कम्प्यूटर सेन्टर, चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी, सीए, वकील, बीमा अभिकर्ता, मदिरा दुकान संचालक, चिटफंड संचालित वाली संस्थाएं या व्यक्ति, सहकारी सोसायटी, ट्रांसपोर्टर, कोचिंग संस्थान, चिकित्सालय, जिम सेंटर, धर्मकांटा, होटल, लॉज, विवाह मंडप, टेंट शामियाना, केबल ऑपरेटर, वीडियो पार्लर, ब्यूटी पार्लर, फाईनेंस कम्पनी, क्लीनिक, लैब पेथौलॉजी, नर्सिग होम, क्योस्क सेंटर, फैशन डिजाईनर, बुटीक, किराना व्यवसायी, पेट्रोल पम्प, टोल प्लाजा, कम्प्यूटर कॉलेज, नर्सिग ट्रेनिंग सेंटर, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, एनआईसी, किराना एवं जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर आदि को अनिवार्यतः वृत्तिकर जमा करना था, अभी भी कुछ संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा वृत्तिकर जमा नहीं किया गया है।
दस वर्ष पुराने आधार कार्ड कराएँ अपडेट
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दस वर्ष पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने का निर्णय लिया गया है। आधार कार्ड ने नागरिक के पहचान-पत्र के रूप में विश्वसनीयता हासिल की है। आधार कार्ड का उपयोग आज आम नागरिक द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। शासन के इस निर्णय से ऐसे आधार कार्डधारी, जिन्होंने पिछले 10 वर्ष में आधार कार्ड कभी भी अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अपने आधार कार्ड अपडेट कराना होंगे। आधार कार्ड के अपडेट कराने से जिन नागरिकों के कार्ड पुराने और अस्पष्ट हो गए हैं, वे नये कार्ड बनवा सकेंगे। इससे आधार प्रमाणीकरण एवं सत्यापन में होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा।
ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने अपना आधार कार्ड 10 वर्ष पूर्व बनवाया था और इसके बाद कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नम्बर धारकों से डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने का आग्रह किया गया है। इस संबंध में आधार नम्बर धारकों को यूआईडीएआई ने डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है। आधार नम्बर धारक व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है। इस सुविधा को माय आधार पोर्टल से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है या निवासी इसका लाभ उठाने के लिये किसी भी नजदीकी नामांकन केन्द्र पर भी जा सकते हैं।