सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ श्रमायुक्त म.प्र. शासन इंदौर के आदेशानुसार दैनिक वेतन भोगियों की नई वेतन दरें 01 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए निर्धारित कर दी गई है। शासकीय वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये इन दरों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है। नई वेतन दरों के अनुसार अकुशल कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मूल वेतन 6500 रूपये (प्रतिदिन 216.66), परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2825 रूपये (प्रतिदिन 94.17) इस प्रकार कुल प्रतिमाह 9325 रूपये (प्रतिदिन 310.83) निर्धारित किया गया है। अर्द्धकुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह 7057 रूपये (प्रतिदिन 235.23), परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 3125 रूपये (प्रतिदिन 104.17) इस प्रकार कुल वेतन 10182 रूपये (प्रतिदिन 339.40 रुपए)।
इसी प्रकार कुशल श्रमिक के लिये न्यूनतम मूल वेतन 8435 रूपये (प्रतिदिन 281.16) तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 3125 (प्रतिदिन 104.17) इस प्रकार प्रतिमाह 11560 रूपये कुल वेतन देय होगा। उच्च कुशल के लिये प्रतिमाह 9735 रूपये न्यूनतम मूल वेतन तथा 3125 रूपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित कुल 12860 रूपये कुल वेतन देय होगा। मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णाकिंत किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
महा उपभोक्ता लोक अदालत 12 नवम्बर को
उपभोक्ता संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 12 नवम्बर को महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी देते हुए श्रीमती अलका श्रीवास्तव रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग न्यायमूर्ति शान्तनु एस. केमकर के मार्गदर्शन में 12 नवम्बर को राष्ट्रीय स्तर की महा उपभोक्ता लोक अदालत आयोजित होगी।
राज्य आयोग एवं प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों में विचाराधीन बैकिंग, बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन, कृषि, आटोमोबाइल्स, हाउसिंग, एयरलाइन्स, रेल्वे सहित विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही लोक अदालत के माध्यम से की जायेगी।