Sunday , November 24 2024
Breaking News

Satna: समय पूर्व रिहाई और सजा में छूट के नवीन दिशा-निर्देश जारी

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ जेल विभाग ने समय पूर्व रिहाई और सजा में छूट संबंधी नवीन संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। नवीन दिशा-निर्देश एसीएस होम की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय समिति द्वारा 10 राज्यों के दिशा-निर्देशों के विस्तृत अध्ययन के बाद तैयार की गई अनुशंसात्मक रिपोर्ट पर जारी किये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा ने बताया है कि बंदियों को वर्ष में 4 बार 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 14 अप्रैल (डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती) और 2 अक्टूबर (गाँधी जयंती) को पात्रता अनुसार समय पूर्व रिहाई और सजा में छूट (परिहार) संबंधी पात्रता-अपात्रता के नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया है कि पूर्व में 10 जनवरी, 2012 को जेल विभाग द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। एसीएस डॉ. राजौरा ने कहा है कि नवीन दिशा-निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति को पात्र श्रेणी के बंदियों के नामों पर विचार कर अनुशंसा जेल मुख्यालय को भेजनी होगी और जेल मुख्यालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर ही समय पूर्व रिहाई हो सकेगी। उन्होंने बताया कि नवीन दिशा-निर्देशानुसार आजीवन कारावास काट रहे (अपात्र श्रेणी के अपराधों के अलावा अन्य अपराधों में दण्डित) 70 वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष बंदियों को 12 वर्ष की सजा पूर्ण कर लेने पर और 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला बंदियों को 10 वर्ष की सजा पूर्ण होने पर समय पूर्व रिहा किया जा सकेगा।

About rishi pandit

Check Also

Shahdol: ट्रेफिक पुलिस आरक्षक से लूट, अनूपपुर से ट्रैफिक ड्यूटी कर घर लौटते समय मारपीट, वायरलेस सेट भी ले गए

शहडोल। शहडोल जिले के अमलाई थाना के बटुरा क्षेत्र में एक पुलिस आरक्षक के साथ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *