Monday , May 13 2024
Breaking News

MP: 9 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार व उसकी हत्या के आरोपी को मृत्युदण्ड

 

खंडवा भास्कर हिंदी न्यूज़/ पुलिस थाना छैगांवमाखन अतंर्गतं ग्राम लंगोटी में वर्ष 2013 में घटित 9 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार तत्पश्चात उसकी हत्या के मामले में तत्कालीन सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायालय अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 श्री जगदीश बाहेती के द्वारा दिनांक 04.03.2013 को अभियुक्त अनोखीलाल पिता सीताराम उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम डाभिया को विचारण उपरांत धारा 302 भादवि में मृत्युदंड, धारा 363 भादवि में सात वर्ष एवं 1000/ रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में सात वर्ष का कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376 (2) (एफ) भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 377 भादवि में सात वर्ष का कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया था जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई।

विदित हो की यह घटना दिनांक 30.01. 2013 घटित हुई थी तत्परतापूर्वक इस अपराध में विचारण पूर्ण कर दिनांक 14.02.2013 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय विचारण न्यायालय द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत शीघ्र विचारण पूर्ण कर दिनांक 04.03.2013 को आरोपी अनोखीलाल को मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा की गई। आरोपी के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील प्रस्तावित की गई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा विरचित आरोप में संशोधन की आवश्यकता है? क्या अभियोजन साक्षी को पुनः प्रतिपरीक्षण हेतु आहूत किये जाने की आवश्यकता है? एवं क्या एफएसएल रिपोर्ट एंव डीएनए रिपोर्ट के प्रतिउत्तर हेतु किसी विशेषज्ञ साक्षी को प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है, नये सिरे से विचारण पूर्ण किया जावे तदउपरांत प्रकरण में उपलब्ध सामाग्री के आधार पर विधिअनुसार निराकरण किया जावे। आज उक्त मामले में माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम श्रीमती प्राची पटेल के द्वारा निर्णय पारित करते हुए धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड एवं धारा 363, 366, 377 भादवि में सात-सात वर्ष का कारावास एवं 2000-2000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले का संचालन श्री चंद्रशेखर हुक्मलवार, जिला अभियोजन अधिकारी, खण्डवा द्वारा किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी  मोहम्मद जाहिद खान एडीपीओ द्वारा बताया गया कि. सूचनाकर्ता बालिका के पिता के द्वारा दिनांक 30.01.2013 को थाना छैगांवमाखन पर उसकी 9 वर्षीय बालिका के गुम होने की सूचना दर्ज करायी गई थी जिसकी जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ था कि दिनांक 30.01.2013 को शाम अनोखीलाल बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। दिनांक01.02.2013 को थाना छैगांवमाखन को यह सूचना प्राप्त हुई की बालिका का शव ग्राम सुरगांव जोशी स्थित रघुनाथ के खेत की मेढ पर पड़ा है, बालिका के शव को देखने पर उसके गुप्तांग पर खून जमा हुआ पाया गया था बालिका की शव परीक्षा में चिकित्सक द्वारा बलात्कार किये जाने की पुष्टि की गई बाद में डीएनए करवाये जाने पर बालिका के साथ आरोपी अनोखीलाल द्वारा बलात्कार किये जाने की पुष्टि हुई।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त आपराधिक मामला शीघ्र विचारण करने पर पुनः विचारण हेतु  उच्च न्यायालय के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय, खंडवा स्थानांतरित किया गया। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष के 09 साक्षियों को तलब कर परीक्षा की गई विचारण पूर्ण होने पर उक्त मामले में आज श्रीमती प्राची पटेल विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के द्वारा आरोपी को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया।

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए टिप्पणी की गई की इस प्रकृति के अपराधों के संबंध मे समग्र समाज के आकोश और भावनाओं एवं बालमन पर पडने वाले प्रभाव को विचार में रखते हुए विधायिका द्वारा भी नवीन दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 2013 दिनांक 03.02.2013 से प्रभावी में भी लैंगिक अपराधों में पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिये जा सके पर किया गया प्रावधान भी यहीं दर्शित करता है कि इस प्रकृति के अपराधों की पुनरावृत्ति गंभीर होकर विरल से विरलतम श्रेणी की मानी जानी चाहिए और मात्र इस आधार पर कि घटना के समय आरोपी मात्र 21 वर्षीय युवक था और वर्तमान में उसकी आयु लगभग 31 वर्ष है आरोपी के प्रति दयापूर्वक विचार किया जाना उचित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा मामले को विरल से विरलतम श्रेणी का माना जाकर आरोपी की पूर्व दोषसिद्धि को देखते हुए मात्र आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाना पर्याप्त नहीं माना गया और मृत्युदण्ड दिया जाना आवश्यक माना गया।

About rishi pandit

Check Also

झाबुआ जिले के रानापुर में स्कार्पियो कार और दो बाइक की टक्कर, तीन लोगों की मौत

झाबुआ-रानापुर झाबुआ जिले के रानापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कालिया कोतली तिराहे के समीप ग्राम …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *