CM Yogi adityanath Supreme Court: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ अपने भाषण के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल के मामले में दायर याचिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें 2007 के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2018 में फैसला सुनाते हुए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
जानिए पूरा मामला
इस मामले में याचिकाकर्ता परवेज परवेज ने कहा था कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद 2007 में गोरखपुर में दंगा हो गया था और कई लोगों की जान चली गई थी। वर्ष 2008 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इसके बाद CID जांच चलती रही। 2015 में राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। मई 2017 में राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार किया था, इसी दौरान योगी आदित्यनाथ चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री बन चुके थे।