सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के नवीन प्रपत्र-6‘बी’ के लिए आधार संकलन का कार्य 1 अगस्त से शुरू हो गया है। यह अभियान 31 मार्च 2023 तक लगातार चलेगा। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता 4 कट ऑफ डेट के अनुसार अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। पहले 1 जनवरी की स्थिति में मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता था। अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की कट ऑफ डेट में 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान बीएलओ एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की टीम सक्रियता से काम करें। जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारी मतदाता सूची के प्रपत्र-6‘बी’ के लिए आधार नंबर उपलब्ध कराएं और बीएलओ प्रतिदिन के मान से कम से कम 20 आधार नंबर का संकलन करें
मतदान और मतगणना में नियुक्त शासकीय कार्मिकों के डाटाबेस में 3 दिन में सुधार कराने के निर्देश
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के दौरान मतदान दलों एवं मतगणना दलों में नियुक्त किए गए अधिकारियों-कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान किया जाना है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये हैं कि आयोग द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर 3 अगस्त तक तक अपने अधीनस्थ मतदान एवं मतगणना दलों में लगाये गये अधिकारियों-कर्मचारियों का नाम, खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक का नाम एवं आवश्यक संशोधन सॉफ्टवेयर की लिंक में जाकर पूर्व में जारी आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार सिर्फ खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड में करना है। नए कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अन्य कोई भी सुधार नहीं करें। निर्धारित समयावधि पश्चात खाता सुधार संबंधी एवं मानदेय न प्राप्त होने संबंधी किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। संपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी। आयोग द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर एक अगस्त से 3 अगस्त तक केवल 3 दिनों के लिये ही खोला जा रहा है।
नगरीय निकायों के उप यंत्रियों की सीआर लिखी जाएगी ऑनलाइन
राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा एवं नगर पालिक निगम सेवा के नगरीय निकायों में पदस्थ उप यंत्रियों की गोपनीय चरित्रावली (सीआर) अब ऑनलाइन लिखी जाएगी। वि.क.अ. सह आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि गोपनीय चरित्रावली इएचआरएमएस (eHRMS) पोर्टल पर लिखने की प्रक्रिया और चैनल निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने संबंधितों को निर्धारित समय-सीमा में गोपनीय चरित्रावली लिखने के निर्देश दिये हैं।
राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 10 अगस्त तक आवेदन एवं नामांकन आमंत्रित
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2022 के लिए शालेय शिक्षकों से 10 अगस्त तक आवेदन और नामांकन संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किए गए हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, चयन के मापदण्ड, समय-सारणी और अन्य निर्देश मध्यप्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी
5 जनवरी को होगा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम 25 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार 4 अगस्त से 24 अक्टूबर 2022 तक पुनरीक्षण पूर्व की कार्यवाही की जाएगी। 9 नवंबर को वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और 8 दिसंबर तक नाम जोड़ने तथा आपत्तियों के आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इसी अवधि में दो शनिवार एवं दो रविवार को विशेष कैम्प होंगे, जिसमें बी.एल.ओ दिन भर मतदान केन्द्र में बैठकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। 26 दिसंबर तक आवेदन-पत्रों का निराकरण होगा और 5 जनवरी 2023 की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक जनवरी 2023 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षण पूर्व कार्यवाही राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के पहले पूर्ण कर ली जाएगी, जिससे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन समारोहपूर्वक नये युवा मतदाताओं को परिचय पत्र का वितरण किया जा सके।
पुनरीक्षण पूर्व कार्यवाहियों में मतदान केन्द्र में 1500 से अधिक मतदाता होने पर मतदाताओं की संख्या अनुसार डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री (डी.एस.ई.), फोटो सिमिलर एंट्री (पी.एस.ई.) और एपिक कार्ड की दोहरी एंट्री समाप्त करना शामिल है। साथ ही अस्पष्ट फोटो बदलना, मतदाता सूची में सेक्शन का पुनरीक्षण करना, ध्यान रखना कि परिवार के सदस्य एक स्थान पर रहे, मतदान केन्द्रों का सत्यापन कर अंतिम रूप देना, फार्मा की छपाई करना, पूरक सूचियों का एकीकरण करना और प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी करना आदि कार्य भी शामिल हैं।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान इस कार्य के पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी की गयी है। संभागीय आयुक्त मतदाता सूची प्रेक्षक होंगे। उनके द्वारा संभाग के जिलों की मतदाता सूची की जाँच की जाएगी। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण, अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।