सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर कलेक्टर द्वारा निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाया जायेगा। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त किये गये ऐसे अधिकारी द्वारा की जायेगी, जो नगरपालिका परिषदों के मामले में डिप्टी कलेक्टर और नगरपरिषदों के मामले में तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा।
इसी तरह नगरपालिक निगम के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये कलेक्टर द्वारा महापौर तथा पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाया जायेगा। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की जायेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस संबंध में जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को जारी कर दिये गये हैं।
3 जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों के उप सरपंच के लिये सम्मिलन 24 जुलाई को
मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के तहत एवं आयोग से जारी कार्यक्रमानुसार उप-सरपंच का सम्मिलन तीन चरणों में यथा 24 जुलाई 2022 से 26 जुलाई 2022 तक संपन्न कराया जाना है। इसके अनुसार 24 जुलाई को होने वाले सम्मिलन के लिये प्रथम चरण के निर्वाचन वाली जनपद पंचायत सोहावल, मझगवां एवं उचेहरा की सभी पंचायतों में उप सरपंचों के निर्वाचन के सम्मिलन की कार्यवाही आयोजित होगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन 29 जुलाई को
कलेक्टर होंगे पीठासीन अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उप सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मिलन आयोजित करने का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। सचिव ंराज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के निर्वाचन के प्रथम चरण के लिए 24 जुलाई, द्वितीय चरण के लिए 25 जुलाई और तृतीय चरण के लिए 26 जुलाई 2022 को सम्मिलन होगा।
इसी तरह जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मिलन प्रथम चरण के लिए 27 जुलाई और द्वितीय चरण के लिए 28 जुलाई 2022 को होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मिलन 29 जुलाई 2022 को होगा।
श्री सिंह ने बताया है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी कलेक्टर होंगे। जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप सरपंच के निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी निर्वाचन करायेंगे।