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Satna: नगरीय निकाय निर्वाचन के मतदान दलों को चुनाव सामग्री का वितरण 5 और 12 जुलाई को

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले में नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई 2022 को कराया जाएगा। प्रथम चरण में नगर पालिक निगम सतना, नगर परिषद चित्रकूट, उचेहरा, जैतवारा, कोठी, और बिरसिंहपुर में मतदान होगा। मतदान कराने के लिए 5 जुलाई को प्रातः 7 बजे से मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित की जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय चरण में नगर पालिक परिषद मैहर, नगर परिषद नागौद, रामपुर बघेलान, रामनगर, अमरपाटन एवं कोटर में मतदान होगा। मतदान कराने के लिए 12 जुलाई को प्रातः 7 बजे से मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित की जाएगी।

इस संबंध में कलेक्टर एव जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुराग वर्मा ने बताया कि नगर पालिक निगम सतना के लिये शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1, नगर परिषद चित्रकूट के लिये शा.कन्या माध्यमिक विद्यालय कामता चित्रकूट, उचेहरा के लिये शा.उ.उ.मा.वि. उचेहरा, जैतवारा के लिये शा.उ.मा.वि. बालक जैतवारा, कोठी के लिये ठाकुर रणमत सिंह उ.मा.वि. कोठी एवं बिरसिंहपुर के लिये शा.उ.मा.वि. बालक बिरसिंहपुर में मतदान सामग्री वितरित की जायेगी। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद मैहर के लिये शा.उ.उ.मा.वि. मैहर, नगर परिषद अमरपाटन के लिये शा.उ.मा.वि. कन्या अमरपाटन, नागौद के लिये शा.उ.मा.वि. बालक नागौद, रामपुर बघेलान के लिये शा.उ.उ.मा.वि. रामपुर बघेलान, न्यू रामनगर के लिये शा.उ.मा.वि. कन्या रामनगर तथा कोटर के लिये शा.उ.मा.वि. कोटर में मतदान सामग्री वितरित की जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि नियत दिनांक एवं निर्धारित समय में मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल पहुंचकर मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे और निर्धारित वाहनों से मतदान केन्द्रों के लिये प्रस्थान करेंगे।

तृतीय चरण के निर्वाचन वाले मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 4 और 5 जुलाई को

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार तृतीय चरण में जिले के विकासखंड मैहर और रामपुर बघेलान की ग्राम पंचायतों का निर्वाचन 8 जुलाई 2022 को संपन्न होगा। तृतीय चरण के निर्वाचन में शामिल मतदान दलों में नियुक्त किये गये पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दलों के अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण 4 एवं 5 जुलाई को प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण का आयोजन रिटर्निंग ऑफीसर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देशन में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर बघेलान में संपन्न होगा।

विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित कराने के पहले सर्टिफिकेशन जरूरी

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिये समचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीव्ही केबिल एवं सिनेमा हाल में विज्ञापन प्रकाशित अथवा प्रसारित किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि कोई राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी इलेक्ट्रानिक मीडिया, टीव्ही केबिल, सिनेमा हॉल या रेडियो पर विज्ञापन का प्रकाशन अथवा प्रसारण करना चाहता है, तो स्थानीय निर्वाचन कार्यालय की मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॅानिटरिंग कमेटी से अनुमोदन (सर्टिफिकेशन) प्राप्त करने के बाद ही उसका प्रकाशन या प्रसारण करा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के लिए निर्धारित प्रारूप में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी को विज्ञापन के प्रकाशन या प्रसारण के पूर्व अनुमोदन हेतु आवेदन देना होगा। पंजीकृत राजनैतिक दल एवं उसके अभ्यर्थी को यह आवेदन विज्ञापन के प्रकाशन या प्रसारण की तारीख से तीन दिन पूर्व तथा गैर-पंजीकृत राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अथवा अन्य आवेदक को अनुमोदन के लिए अपना आवेदन मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी को विज्ञापन के प्रकाशन या प्रसारण की तारीख के सात दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप में देना होगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन के लिए प्राप्त आवेदन का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदक को निर्णय से अवगत कराया जायेगा। प्रिंट मीडिया में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जारी होने वाली सामग्री का अनुप्रमाणन लेना होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थियों द्वारा समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीव्ही केबिल, सिनेमा हॉल एवं रेडियो में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित अथवा यथा संशोधित विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण ही कराया जा सकेगा। राज्य आयोग ने विज्ञापनों को लेकर यह दिशा-निर्देश आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो इसके मद्देनजर जारी किया है। आयोग के मुताबिक एडवरटाइजिंग एजेंसी अथवा किसी भी अन्य प्रचार माध्यमों पर भी यही प्रावधान लागू होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मीडिया के सभी संस्थानों से भी आग्रह किया है कि मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के बिना अनुमोदन के राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण न किया जाये।

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