सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रिटर्निंग ऑफीसर जनपद पंचायत केके पांडेय ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण के निर्वाचन में मतदान दिवस के दिन शासकीय माध्यमिक शाला धतुआ के मतदान केन्द्र क्रमांक 280 में मतदान की जानकारी देने के लिये बीएलओ के रुप में नियुक्त शासकीय प्राथमिक शाला धतुआ के प्राथमिक शिक्षक रविलाल साकेत को मतदान केन्द्र में ही नशे की हालात में मतदाताओं से गाली-गलौच और अभद्रता करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिक शिक्षक रविलाल साकेत की ड्यूटी विकासखंड अमरपाटन के मतदान केन्द्र क्रमांक 280 में मतदान की जानकारी पीठासीन अधिकारी से प्राप्त कर मतदान प्रतिशत की जानकारी रिटर्निंग ऑफीसर लेबल कार्यालय में देने के लिये कम्युनिकेशन टीम में लगाई गई थी। श्री साकेत को मतदान कार्यावधि में पदीय दायित्वों के निर्वहन के विरुद्ध कार्य करने, मतदान कार्य बाधित करने और आयोग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1956 के के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री साकेत का मुख्यालय निर्वाचन शाखा तहसील कार्यालय अमरपाटन नियत किया गया है।
मतगणना परिसर और स्थल पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन पर्यवेक्षण हेतु आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, ताकि वे आयोग से सतत संपर्क में बने रहें। नगरीय निकायों के आम निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। जिसके तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जांच की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अथवा गणना अभिकर्ता मतगणना स्थल पर मोबाइल लाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से अवगत भी करा दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मतगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा आयोग से संपर्क हेतु मतगणना स्थल के समीप ही एक कक्ष में दूरभाष स्थापित किए जाने की व्यवस्था रहेगी, जिसका उपयोग आयोग से संपर्क हेतु किया जाएगा।
नगरीय निकाय निर्वाचन वाले मतदान केन्द्रों के लिये चिकित्सा अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत नगरीय निकाय वाले मतदान केन्द्रों में मतदान दल के अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने सेक्टर अधिकारियों के साथ चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रथम चरण के नगरीय निर्वाचन के लिये कुल 40 और द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिये 19 सेक्टर निर्धारित किये गये हैं। इनमें प्रथम चरण में शामिल नगर पालिक निगम सतना के 27, नगर परिषद चित्रकूट के 4, नगर परिषद उचेहरा के 3 तथा नगर परिषद जैतवारा, बिरसिंहपुर, कोठी के 2-2 सेक्टर तथा द्वितीय चरण के निर्वाचन में शामिल नगर पालिक परिषद मैहर के 6, नगर परिषद न्यू रामनगर के 4, नगर परिषद अमरपाटन के 3 तथा रामपुर बघेलान, नागौद, कोटर के 2-2 सेक्टर के लिये एक-एक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। जबकि 15 चिकित्सा अधिकारियों को रिजर्व में रखा गया है।
नियुक्त किये गये सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित विकासखंड के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी से प्राथमिक चिकित्सा के लिये आवश्यक औषधियां प्राप्त करेंगे। नियुक्त चिकित्सा अधिकारी अपने सेक्टर से संबंधित नगरीय निकाय आम निर्वाचन के मतदान दलों के प्रस्थान स्थल पर प्रस्थान दिनांक को उपस्थित होकर सेक्टर अधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे तथा मतदान केन्द्रों में रवाना होने की तिथि से अनवरत साथ रहकर मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक होने पर चिकित्सा व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होंगे।