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Satna: नगरीय निकाय निर्वाचन के दोनो चरणों में मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार सतना जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन दो चरणों में सम्पन्न होना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रखे जाने एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निर्वाचन वाले संबंधित नगरीय क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मदिरा दुकाने बंद रखने और शराब का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग और वाणिज्यिक कर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 24 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र की कंडिका क्रमांक 32(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना जिले के नगरीय निकायों में नगरीय निकाय क्षेत्र के आम निर्वाचन के लिये चरणवार निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से लगी ग्राम पंचायत एवं नगर से निकलने वाले राज्य राज्यमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग और मुख्य जिला सड़क से दोनो सीमा से बाहर 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित मदिरा दुकानों, होटल बार एवं वाईन आउटलेट को बंद रखे जाने के आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार 6 जुलाई को प्रथम चरण के मतदान में शामिल नगरीय निकाय क्षेत्र नगर पालिक निगम सतना, नगर परिषद चित्रकूट, उचेहरा, जैतवारा, कोठी, और बिरसिंहपुर अंतर्गत 4 जुलाई की शाम 5 बजे से 6 जुलाई को मतदान समाप्ति तक तथा 13 जुलाई को द्वितीय चरण के मतदान में शामिल नगर पालिक परिषद मैहर, नगर परिषद नागौद, रामपुर बघेलान, रामनगर, अमरपाटन एवं कोटर अंतर्गत आने वाली मदिरा की दुकानें 11 जुलाई की शाम 5 बजे से 13 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन के मामले में संबंधित नगरीय क्षेत्रों में (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगी ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य राज्यमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग और मुख्य जिला सड़क से दोनो सीमा से बाहर 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित शराब की दुकानें मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जायेगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने 6 जुलाई को होने वाले प्रथम चरण के निर्वाचन में शामिल नगर परिषद चित्रकूट की सीमा से लगे हुये उत्तरप्रदेश की ग्राम पंचायतों एवं नगर से निकलने वाली सड़कों के दोनो सीमा से बाहर 3 किलोमीटर दूरी तक मदिरा दुकानों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से शुष्क दिवस घोषित करने के लिये जिलाधिकारी चित्रकूट (कर्बी) उत्तरप्रदेश को पत्र संबोधित किया है।

व्यय प्रेक्षक श्री गुप्ता के सहयोग के लिए लायजनिंग अधिकारी नियुक्त

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए  सतीश गुप्ता संयुक्त संचालक (सेवानिवृत्त) को नगरीय निकायों का निर्वाचन लड़े रहे महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्वाचन व्यय लेखा के पर्यवेक्षण कार्य हेतु व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक श्री गुप्ता 3 जुलाई से 6 जुलाई तक सतना जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन वाले क्षेत्रों के भ्रमण पर रहेंगे।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने व्यय प्रेक्षक श्री गुप्ता के सहयोग के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग राजीव पांडेय को लायजनिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। व्यय प्रेक्षक के लिए लायजनिंग अधिकारी के साथ स्टेनो टायपिस्ट लल्लू लाल बार्बर, प्रिया सिंह (रिजर्व), कम्प्यूटर ऑपरेटर आलोक मिश्रा और भृत्य गोपाल प्रसाद शुक्ला की ड्यूटी लगाई गई है। नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी व्यय प्रेक्षक श्री गुप्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

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