सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए ईव्हीएम से मतदान प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देय से मतदान के लिये आयोग द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्थाओं से जन-सामान्य, जन-प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों को भलीभाँति परिचित कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 में नगर निगमों के महापौर तथा नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिये ईव्हीएम से वोट डाले जायेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक नोडल अधिकारी (सेंस), मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं समस्त नगर परिषदों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों में हाट-बाजारों, मेलों, महाविद्यालयों, भीड-भाड़ वाले क्षेत्रों, आँगनवाड़ियों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जाँच एवं परीक्षण के बाद अभिप्रमाणित ईव्हीएम का विधिवत प्रदर्शन किया जाये। ईव्हीएम की कार्य-प्रणाली एवं संचालन की प्रक्रिया भी विस्तार से समझाई जाये। इस कार्यवाही के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपस्थिति तथा कार्यवाही का अभिलेखीकरण भी सुनिश्चित किया जाये।
एमसीएमसी समिति द्वारा की जा रही पेड न्यूज की कड़ी निगरानी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिये गठित जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं अनुप्रमाणन समिति आयोग के निर्देशों के अनुरुप इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर प्रसारण सामग्री के सर्टिफिकेशन एवं पेड न्यूज पर नियंत्रण रखने का कार्य कर रही है। समिति में कायर्रत अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा नगरीय निकाय का चुनाव लड़ रहे महापौर और वार्ड पार्षद पद के अभ्यर्थियों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मे किये जा रहे खर्च और पेड न्यूज़ पर कड़ी निगरानी की जा रही है। नगरीय निकाय निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मे तथा मतदान के 48 घंटे पूर्व से प्रिंट मीडिया मे दिये जाने वाले विज्ञापन और प्रचार सामग्री का अनुप्रमाणन भी किया जा रहा है।
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गयी है। निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है।