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Satna: महापौर एवं पार्षद पद की निक्षेप राशि प्राप्त करने टीम गठित

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 अंतर्गत नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 11 जून 2022 से शुरु हो जायेगी। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने महापौर एवं पार्षद पद के नाम-निर्देशन पत्र की निक्षेप राशि जमा करने एवं नाम निर्देशन पत्र उपलब्ध कराने के लिये 4 टीमें गठित कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
जारी आदेशानुसार टीम क्रमांक-1 में लेखापाल केके शुक्ला, रामनिरख मिश्रा, जीतेन्द्र त्रिपाठी की ड्यूटी लगाई गई है। टीम क्रमांक-1 के लिये सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव को सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार टीम क्रमांक-2 में लेखापाल रामफल विश्वकर्मा, मोहनलाल वर्मा और सुरेश कुमार वर्मा की ड्यूटी लगाई गई है। टीम क्रमांक-2 के लिये डिप्टी कलेक्टर सुरेश जादव को सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार टीम क्रमांक-3 में लेखापाल राजीव श्रीवास्तव, के.विजय सारथी और चंद्रशेखर पटेल की ड्यूटी लगाई गई है। टीम क्रमांक-3 के लिये संयुक्त कलेक्टर नीरज खरे को सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किया गया है। जबकि टीम क्रमांक-4 में लेखापाल अनिल शर्मा, लखनलाल गुप्ता और प्रमोद कुमार रावत की ड्यूटी लगाई गई है। इस टीम के लिये डिप्टी कलेक्टर सुरेश जादव को सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि टीम क्रमांक-1 महापौर पद तथा टीम क्रमांक-2 वार्ड क्रमांक 1-15 तक, टीम क्रमांक-3 वार्ड क्रमांक 16-30 तक एवं टीम क्रमांक-4 वार्ड क्रमांक 31-45 तक के पार्षद पद के लिये दाखिल नामांकन पत्रों की निक्षेप राशि प्राप्त करेगी। महापौर और पार्षद पद के लिये निक्षेप राशि संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक जी-5 में जमा होगी।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिये 20 हजार, नगर पालिक निगम के पार्षद पद के लिये 5 हजार, नगर पालिका परिषद के पार्षद पद के लिये 3 हजार एवं नगर परिषद के पार्षद पद के लिये एक हजार रुपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आधी निक्षेप राशि जमा होगी।

नामांकन पत्र के साथ देनी होगी निक्षेप राशि की रसीद

जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र 11 जून से 18 जून तक दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 3 में दाखिल होंगे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता, बैंक ऋण देनदारी, आस्तियां, आपराधिक प्रकरण की जानकारी, बिजली विभाग तथा नगरीय निकायों का अदेय प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ पद के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निक्षेप राशि जमा कर उसकी रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम के महापौर पद के लिए 20 हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। नगर निगम के पार्षद पदों के लिए पांच हजार रुपए एवं नगर परिषद के पार्षद पदों के लिए एक हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों तथा महिला उम्मीदवारों को निर्धारित निक्षेप राशि की 50 प्रतिशत राशि ही जमा करनी होगी। निक्षेप राशि की रसीद संलग्न न होने पर नामांकन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

जिला पंचायत के सदस्य पद के लिये 324 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध

अविधि-मान्य होने से 3 नामांकन हुये निरस्त

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 में नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के दौरान जिला पंचायत के कुल 26 वार्डों में सदस्य पद के निर्वाचन हेतु कुल प्रस्तुत 324 अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र विधि-मान्य पाये गये हैं। इसी प्रकार 3 अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र अविधि-मान्य होने पर निरस्त कर दिये गये हैं।
कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफीसर अनुराग वर्मा की उपस्थिति और निर्देशन में जिला पंचायत के 13 वार्डों के लिये नियुक्त एआरओ नीरज खरे ने अपने खंड में प्राप्त कुल 185 अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की। इस दौरान वार्ड क्रमांक 20 में श्रवण कुमार और वार्ड क्रमांक 25 में विमला डोहर द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र अविधि-मान्य होने पर निरस्त कर दिया गया है। एआरओ श्री खरे के प्रभार क्षेत्र में शामिल जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 7, 8 और 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में अब 183 अभ्यर्थी शेष रहे हैं।

इसी प्रकार जिला पंचायत के 13 वार्डों के लिये नियुक्त एआरओ सुरेश जादव ने अपने खंड में प्राप्त 142 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की। इस दौरान वार्ड वार्ड क्रमांक 9 में सुशीला देवी यादव द्वारा प्रस्तुत नाम-निर्देशन पत्र अविधि-मान्य होने पर पर निरस्त कर दिया गया है। एआरओ श्री जादव के प्रभार क्षेत्र में शामिल जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में अब 141 अभ्यर्थी शेष हैं।

नगरपालिका एवं पंचायत निर्वाचन की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदान दिवस के पूर्व तथा मतदान के दिन एवं मतगणना दिवस को प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता से संबंधित प्रावधानों के पालन की निगरानी और अन्य कानून व्यवस्था संबंधी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए।
वीडियोग्राफी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन के दौरान, अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले प्रचार-प्रसार जैसे मंत्रियों, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के वरिष्ठ राजनेताओं की सभा के दौरान, प्रचार-प्रसार के अन्तिम दिवस को, रैली, जुलूस आदि के दौरान, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होने पर जाँच के दौरान, राजनीतिक सभाओं में व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाएँ, मतदाताओं को धमकाने, डराने संबंधी शिकायतें, मतदाताओं को प्रलोभन संबंधी शिकायतें, जैसे- पैसा, साड़ी, धोती, कम्बल इत्यादि का वितरण, ई.व्ही.एम. की तैयारी तथा रेण्डमाइजेशन के दौरान, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, जैसे महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार पर एवं अन्य खर्चों की निगरानी के लिए, मतदान दिवस पर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर, सामग्री एवं मशीनों का वितरण एवं प्राप्ति के समय, मतगणना के दौरान, परिणाम की घोषणा एवं डी.एम.एम. की सीलिंग के दौरान, स्ट्रांग रूम के खुलने एवं बंद होने के दौरान और अन्य अवसरों तथा घटनाओं की वीडियोग्राफी, जिसे आवश्यक समझा जाए, जरूर कराएँ।

 

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