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Satna: नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बुधवार को 

  • नगर पालिक निगम सतना, नगर परिषद कोठी, नगर परिषद अमरपाटन, उचेहरा, न्यू रामनगर, बिरसिंहपुर, जैतवारा, चित्रकूट, रामपुर बघेलान, नगर परिषद कोटर में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए होगी आरक्षण की कार्यवाही
  • बुधवार 25 मई को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी आरक्षण की कार्रवाई, मैहर के लिए आरक्षण शाम 4 बजे

 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण) नियम 1994 के नियम 5 के तहत सतना नगर निगम सहित जिले की 10 नगर परिषदों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं का आरक्षण 25 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सतना में अपरान्ह 2 बजे से किया जाएगा। नगर पालिका मैहर का आरक्षण शाम 4 बजे होगा।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के सभी नगरीय निकाय संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की प्रारंभिक सूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 25 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 2 बजे से नगर पालिक निगम सतना, नगर परिषद कोठी, नगर परिषद अमरपाटन, उचेहरा, न्यू रामनगर, बिरसिंहपुर, जैतवारा, चित्रकूट, रामपुर बघेलान, नगर परिषद कोटर में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। नगर पालिका मैहर में आरक्षण की कार्यवाही 25 मई को शाम 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुरू होगी।

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए वार्डों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं का आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से लाट निकालकर किया जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र के जनसामान्य संबंधित निकाय की आरक्षण प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रह सकते हैं।

पंचायतों का आरक्षण 25 मई को

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 में पंचों, सरपंचों, जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की तिथि, स्थान और समय की सूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 25 मई को जनपद मुख्यालय पर उचेहरा, सोहावल, रामनगर, मझगवां और अमरपाटन में पंच, सरपंच के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संबंधित जनपद पंचायत के सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से शुरू होगी। इसी प्रकार जनपद मैहर में पटवारी हाल तथा जनपद रामपुर बघेलान में पंच और सरपंचों के आरक्षण की कार्यवाही तहसील भवन में प्रातः 11 बजे से होगी।

जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र जनपद अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही 25 मई को प्रातः 11 बजे से जिला मुख्यालय सतना के तीन स्थानों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, जिला पंचायत के सभाकक्ष और कलेक्ट्रेट स्थित पटवारी सभाकक्ष में शुरू की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण की कार्यवाही उपरांत संकलित विवरण 26 मई की दोपहर तक भोपाल अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा।

मतदाता जागरूकता अभियान में प्रो-एक्टिव भूमिका निभाएँ पीआरओ – राज्य निर्वाचन आयुक्त

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि मतदाता जागरूकता अभियान में जिला जनसंपर्क अधिकारी प्रो-एक्टिव भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन कार्यक्रम एवं समस्त महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और गतिविधियों की जानकारी उम्मीदवार, जन-प्रतिनिधियों एवं जन-सामान्य तक पहुँचना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि जिला जनसंपर्क अधिकारी कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी से निर्वाचन संबंधी विभिन्न गतिविधियों तथा नवाचारों की जानकारी प्राप्त कर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इससे मतदाता मतदान के लिए प्रेरित हो सकेंगे।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग  राकेश सिंह ने बताया है कि मतदाता जागरूकता अभियान (सेंस) में जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं।

नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों में मतदान का समय सुबह 7 से शाम 5 बजे तक रहेगा। सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसकी जानकारी संबंधित जनों को देने के निर्देश दिए गए हैं।

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