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Satna: दोष सिद्ध होने पर पटवारी नौकरी से बर्खास्त

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने विशेष न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने और सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने पर तत्कालीन जनार्दनपुर पटवारी शीतल प्रसाद पाठक को पदच्युत करते हुए शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
विशेष न्यायालय सतना द्वारा 31 मार्च 2022 को जारी निर्णय में जनार्दनपुर पटवारी हल्का नंबर 4 एवं हल्का नंबर 3 करमउ सर्किल रामपुर बघेलान के तत्कालीन पटवारी शीतल प्रसाद पाठक के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 13 (1) डी. 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 के अर्न्तगत 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरुप और म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है।

कलेक्टर श्री वर्मा ने विशेष न्यायालय सतना द्वारा पटवारी श्री पाठक को धारा 13 (1)डी, 13 (2) पी०सी०एक्ट 1988 के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरुप शासकीय सेवा से पदच्युत कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में सेवारत सेवको के मामलो में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले शासकीय सेवक यदि किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाते है जिनमें उनका नैतिक पतन संलिप्त हो तो उसे म.प्र. शासन सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 10(1) में प्रावधानिक सेवा से पदच्युत करने की शक्ति अधिरोपित की जानी चाहिये।

राजकली चौधरी नागौद के पनगरा की स्थानापन्न ग्राम प्रधान नियुक्त

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जनपद पंचायत नागौद की ग्राम पंचायत पनगरा के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में ग्राम पंचायत पनगरा की पूर्व पंच राजकली चौधरी पति रामसिया चौधरी को प्रधान पद पर आगामी आदेश तक अस्थाई रुप से नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।
जनपद पंचायत नागौद की ग्राम पंचायत पनगरा की तत्कालीन सरपंच/प्रधान श्रीमती सुकरी कोल की 2 फरवरी 2021 को मृत्यु हो जाने के उपरांत ग्राम पंचायत पनगरा में प्रधान प्रशासकीय समिति का पद रिक्त हो गया था। ग्राम पंचायत पनगरा में अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग में कोई पंच/सदस्य उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत पनगरा के सूचारू रूप से कार्य संचालन के लिये ग्राम पंचायत के पूर्व अनुसूचित जाति के सदस्य को ग्राम पंचायत पनगरा का प्रधान नियुक्त किया गया है।

पीओएस मशीन से पुलिस करेगी चालान वसूली

यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं से पीओएस (पाइंट ऑफ सेल) मशीन से चालान वसूली होगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई जी. जनार्दन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मध्य पीओएस मशीनें प्रदान करने के लिये गत दिवस एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने बताया कि इससे चालानी कार्यवाही में गति आयेगी। एक सप्ताह में 4 अन्य बैंकों के साथ भी एमओयू साइन होंगे।

एडीजी श्री जनार्दन ने बताया कि यूजर फ्रेण्डली पीओएस मशीनों के उपयोग के लिये जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पुलिस कर्मी चालान वसूली का कार्य बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उल्लंघनकर्ताओं से वसूली भी त्वरित की जा सकेगी। बैंक के अधिकारी तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा एनआईसी के साथ मिलकर जिला मुख्यालयों पर पीओएस मशीन संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिये जायेंगे।

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