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Satna:आर्थिक सहायता की राशि में हेरफेर करने पर नायब नाजिर सस्पेंड

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले की मझगवां तहसील के प्राकृतिक आपदा पीड़ित विपत्ति ग्रस्त व्यक्ति को स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि 4 लाख रुपये किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में काट-छांट कर स्थानांतरित कर देने के कारण नाजिर मनोज अहिरवार सहायक ग्रेड 3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने उपखंड मजिस्ट्रेट मझगवां के प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार नायब नाजिर मनोज अहिरवार सहायक ग्रेड 3 द्वारा जानबूझकर विपत्ति ग्रस्त व्यक्ति के खाते क्रमांक में काट-छांट कर अन्य व्यक्ति दद्दू सिंह निवासी कचुरा के खाते में आर्थिक सहायता राशि 4 लाख रुपये जमा कराने को गबन और वित्तीय अनियमितता, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण के प्रतिकूल मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्रकरण के अनुसार चकर ग्राम निवासी चंद्रभान सिंह को उनकी पुत्री दिव्यांशी की पानी में डूबने से 13 मार्च 2021 को मृत्यु हो गई थी। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत निकटतम वारिस चन्द्रभान सिंह को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी। किंतु नायब नाजिर ने चंद्रभान सिंह के खाता नंबर में काट-छांट कर अन्य व्यक्ति दद्दू सिंह का खाता अंकित करते हुए यह राशि जमा करा दी गई थी। समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय की खबर को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा ने एसडीएम मझगवां पीएस त्रिपाठी को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

बगैर सूचना के लगातार अनुपस्थिति पर पटवारी सस्पेंड

उपखंड मजिस्ट्रेट मझगवां पीएस त्रिपाठी ने मझगवां तहसील के हिरौंदी हल्का पटवारी श्रीमती अंजना द्विवेदी को मुख्यमंत्री आवासीय योजना के सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं करने, निर्धारित दिवसों में हल्का मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहने तथा बिना सूचना और अवकाश के मुख्यालय से लगातार बाहर रहने के फलस्वरुप तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
एसडीएम श्री त्रिपाठी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन में प्रथम दृष्ट्या पाया कि श्रीमती अंजना द्विवेदी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में रुचि नहीं ली जा रही है। उनका यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता का परिचायक होने के साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के सर्वथा प्रतिकूल है।
इसलिये हल्का पटवारी हिरौंदी श्रीमती द्विवेदी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर तहसीलदार बिरसिंहपुर कार्यालय उनका मुख्यालय नियत किया गया है।

बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने से बचें मीटर से छेड़छाड़ का मतलब – धारा 136 में कार्यवाही

यदि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉलसेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑनलाइन पोर्टल या बिजली वितरण केन्द्र/जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की माकूल व्यवस्था की गई है। यदि उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुँचाने का कार्य करते हैं, तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें 3 वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि ‘अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाएगा या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं, तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध माना जाएगा।

राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रदेश की सभी गाम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित होंगी

प्रधानमंत्री श्री मोदी जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे और संबोधित राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सांबा जिले की ग्राम पंचायत पल्ली की ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में इसका सीधा प्रसारण होगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर विशेष और उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला, जनपद और ग्राम पंचायत को पुरस्कृत भी करेंगे। पुरस्कार की राशि खातों में अंतरित होंगी। भोपाल जिला पंचायत को विशिष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की पल्ली ग्राम पंचायत से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी ग्राम पंचायतों में होगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा में विषयों की सूची पर चर्चा होगी। स्थानीय स्तर पर ग्राम सभाओं में मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे और पुरस्कृत पंचायत को सम्मानित करेंगे।

आयुष महाविद्यालयों के ऑनलाइन काउंसलिंग का चतुर्थ चरण की प्रक्रिया जारी

प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी स्नातक के काउंसलिंग का चतुर्थ चरण 22 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। संचालनालय आयुष ने इस संबंध में कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यलयों की प्राथमिकता क्रम (चॉइस फिलिंग) का निर्धारण 23 और 24 अप्रैल तक किया जा सकेगा। महाविद्यालय वार मेरिट सूची का प्रकाशन 25 अप्रैल को किया जाएगा। महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की तिथि 26 से 27 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक रहेगी। इसके बाद महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन 27 अप्रैल को दोपहर एक बजे तक कर दिया जाएगा।
काउंसलिंग के चयनित विद्यार्थियों को महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे के बाद से दिया जाएगा। काउंसलिंग रियल टाइम मेरिट पर आधारित है। तय समय-सीमा के बाद रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। आयुष संचालनालय ने काउंसलिंग में शामिल होने वाले विद्यार्थियों विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in एवं एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल www.mponline.gov.in का निरंतर अवलोकन करने के लिए कहा गया है।

फीस प्रतिपूर्ति के लंबित प्रपोजल 27 अप्रैल तक कार्यालय को उपलब्ध करायें

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सतना ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों की सत्र 2019-20 के लिये फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। लेकिन कुछ शालाओं द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय को उपलब्ध कराये गये प्रपोजल शाला एवं नोडल स्तर पर लंबित हैं।

जिला परियोजना समन्वयक ने ऐसी सभी विद्यालयों को सूचित किया है कि यदि उनके विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिये फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रपोजल लंबित हैं, तो 27 अप्रैल तक निराकृत करते हुये जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद कार्यालय में प्रपोजल स्वीकर नहीं किये जायेंगे।

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