Life Certificate: digi desk/BHN/ भोपाल/ मध्य प्रदेश में पेंशनर अब किसी भी बैंक की शाखा में जीवन प्रमाण दे सकेंगे। सभी बैंकों को इसे मान्य करना होगा। अभी पेंशन खाता जिस बैंक में होता है, उससे संबंधित शाखा में ही वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण देने की अनिवार्यता है। इसकी वजह से पेंशनर को परेशानी होती है। पेंशन संचालनालय द्वारा लागू की जाने वाली इस नई व्यवस्था से साढ़े चार लाख पेंशनर को सीधा लाभ होगा।
जीवित होने का प्रमाण पत्र बैंक की शाखा में देना पड़ता है
प्रदेश में पेंशनर को प्रतिवर्ष नवंबर में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र बैंक की शाखा में देना होता है। इस वर्ष यह फरवरी तक लिया गया है। यदि नवंबर में यह जमा नहीं होता है तो जनवरी में पेंशन नहीं मिलती है।
परेशानी दूर करने के लिए नई व्यवस्था
पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी न आए, इसके लिए अब यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि वे जहां रहते हैं, उसके आसपास किसी भी बैंक की शाखा में जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। जिस बैंक से पेंशन बनती है, उसे उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित शाखा की होगी।
बाध्यता के कोई मायने नहीं
संचालक पेंशन जेके शर्मा ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में संबंधित बैंक में ही जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की बाध्यता के कोई मायने नहीं हैं। हम नई व्यवस्था बनाकर यह सुविधा देने जा रहे हैं कि पेंशनर किसी भी बैंक की शाखा में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।
क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा
पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि निश्चित तौर पर यह सुविधा पेंशनर को मदद पहुंचाएगी, पर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। दरअसल, पेंशनर के हित में संचालनालय और भी कदम उठा चुका है, पर वे बैंक के स्तर पर पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं।