सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में 5वीं और 6वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन शुरू हो चुका है। पहले दिवस विद्यार्थियों ने विशिष्ठ भाषा का पेपर हल किया। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि, वार्षिक मूल्यांकन के प्रथम दिवस प्रदेश भर के लगभग 30 हजार केन्द्रों पर 93 हजार स्कूलों के 17 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रयास यही रहा है कि समूची व्यवस्थाएँ पारदर्शी हो और विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। इसके लिए बच्चों को उनके घरों के पास ही परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया गया है। साथ ही सभी व्यवस्थाएँ ऑन लाइन कर देने से बच्चों को परीक्षा देने में भी सहजता है।
ऑनलाइन मिलेगी अंकसूची
संचालक श्री धनराजू ने बताया कि इस वर्ष 5वीं और 8वीं के प्रश्न-पत्रों का निर्माण भी राज्य स्तर पर किया गया है। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी दूसरे स्कूलों और अन्य जिलों में भी किया जायेगा। प्राप्तांकों को ऑनलाइन व्यवस्था में एकीकृत कर अंकसूची का छात्र वार निर्माण भी कम्प्यूटरीकृत रूप से किया जायेगा। अंकसूची विद्यार्थी को ऑनलाइन भी प्राप्त हो सकेगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य शिक्षा केन्द्र ने कई वर्षों बाद बोर्ड परीक्षाओं के अनुरूप इस वार्षिक मूल्यांकन का आयोजन किया है। इसके लिए विद्यार्थियों के पंजीयन, परीक्षा केन्द्रों का चयन, परीक्षा हेतु रोल नंबर, प्रवेश-पत्र आदि समूची व्यवस्थाएँ ऑनलाइन संपादित की गई हैं। इससे विद्यार्थियों को सहजता के साथ भयमुक्त वातावरण में परीक्षा देने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
ईंट व्यवसाइयों के संबंध में जीएसटी के अंतर्गत करदेयता के प्रावधानों में परिवर्तन
- ट्रेडर के लिये 1.5 करोड़ रूपये तक के टर्न ओवर पर 1 प्रतिशत कंपोजीशन लेवी
- जीएसटी के तहत केन्द्र द्वारा जारी नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश में लागू
जीएसटी काउंसिल की अनुसंशा के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी के तहत जारी किये गये नोटिफिकेशन एक अप्रैल 2022 से मध्यप्रदेश में प्रभावी हो गये हैं। इसके अनुसार भटटों (ईंट निर्माताओं के लिए) कंपोजीशन लेवी समाप्त कर दी गई है। ट्रेडर को यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्हें 1.5 करोड़ रूपये तक के टर्न ओवर पर एक प्रतिशत कंपोजीशन लेवी देनी होगी। इस संबंध में जारी अधिसूचना एक अप्रैल 2022 से राज्य में प्रभावी हो गई है। प्रदेश में ईंट के ट्रेडर्स के लिए 1 अप्रैल 2022 से पंजीयन सीमा 40 लाख के स्थान पर 20 लाख रूपये कर दी गई है।
ईंट के ट्रेडर्स जो कंपोजीशन लेवी का विकल्प नहीं लेते है, वे 12 प्रतिशत जीएसटी, आईटीसी के साथ अथवा 6 प्रतिशत जीएसटी बिना आईटीसी जमा किया जाना होगा। अब ईंटों पर 5 प्रतिशत की दर के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी देय होगी। जो ईंट निर्माता 31 मार्च 22 तक कंपोजीशन लेवी में थे, उन्हें आप्ट आउट एप्लीकेशन (सीएमपी-03) भरते हुए आईटीसी-01 (यदि 1 अप्रैल 2022 के बाद 12 प्रतिशत जीएसटी अदा करने का ऑप्शन लेते है) में 30 दिनों के स्टॉक की आईटीसी का दावा करना होगा।
वनों को अग्नि दुर्घटना से बचाने की सलाह
वातावरण का तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ वनों में आग दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। महुआ तथा अन्य वनों उपज संग्रहण के लिए भी पेड़ों के नीचे गिरे पत्तों को नष्ट करने के लिए लापरवाही से आग का उपयोग किया जाता है। इससे कई बार बड़े वन क्षेत्र में आग का प्रकोप हो जाता है। आग लगने से हरे-भरे वृक्ष झाडियां तथा घास नष्ट हो जाती हैं। जंगली जानवरों को भी इससे हानि पहुंचती है। आग से अनमोल वनसंपदा नष्ट हो जाती है। आग लगने से मिट्टी की ऊपरी सतह कठोर हो जाती है तथा कई पोषक सूक्ष्म, जीव नष्ट हो जाते हैं। आग को वनों में फैलने से रोकने के लिए सावधानी रखना आवश्यक है। वनों उपज संग्रहण के लिए वनों में आग न जलायें, वनों में आग की सूचना मिलने पर तत्काल क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दें। सबके सहयोग से ही वनों को आग से बचाया जा सकता है।
अग्नि दुर्घटना से मकान क्षति होने पर आर्थिक सहायता
राजस्व विभाग के आरबीसी 6-4 के प्रावधान के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रघुराजनगर एसके गुप्ता ने तहसील कोठी के मुरलिया डोहर को मकान की क्षति अग्नि दुर्घटना से होने पर 95 हजार 100 रुपये आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
दावे-आपत्तियों पर अपील सुनने अपीलीय अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशनुसार नगर पालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2022 में जिले के नगरीय निकायों की प्रारुप फोटोयुक्त मतदाता सूची पर प्राप्त दावा-आपत्ति में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिये अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार नगर पालिका निगम सतना और नगर पालिका परिषद मैहर के प्राप्त दावा-आपत्ति पर अपील की सुनवाई अपर कलेक्टर सतना के न्यायालय में होगी। इसी प्रकार नगर परिषद कोठी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्रामीण रघुराजनगर के न्यायालय, नगर परिषद नागौद के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय, नगर परिषद उचेहरा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उचेहरा के न्यायालय, नगर परिषद अमरपाटन के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमरपाटन के न्यायालय, नगर परिषद रामनगर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामनगर के न्यायालय, नगर परिषद रामपुर बघेलान और कोटर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामपुर बघेलान तथा नगर परिषद बिरसिंहपुर, चित्रकूट और जैतवारा के प्राप्त दावा-आपत्ति पर अपील की सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझगवां के न्यायालय में होगी।