सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले के ऐसे उपभोक्ता, जिन्हें एकमुश्त राशन मिल रहा है। उन उपभोक्ताओं को पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाने पर दिये गये राशन की समस्त जानकारी दी जाती है। उचित मूल्य दुकान संचालक-विक्रेता द्वारा यदि किसी उपभोक्ता को स्वीकृत राशन से कम राशन वितरित किया जाता है, तो उपभोक्ता सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वीकृत राशन की जानकारी कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता प्राप्त राशन की जानकारी पीओएस मशीन से जनरेट होने वाली पावती पर्ची से पावती प्रत्येक पीडीएस शॉप कीपर को उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से देनी चाहिये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले एसएमएस के माध्यम से भी राशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एसएमएस के माध्यम से राशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर पीओएस मशीन पर अवश्य रजिस्टर्ड कराएं।
बाल गृह संचालित करने की इच्छुक संस्थायें बाल संरक्षण कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करें
जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरभ सिंह ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत 7 से 18 वर्ष आयु के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले जरुरतमंद बालकों के पुनर्वास हेतु जिले में अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से बाल गृह संचालित किया जाना है।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि जिले में बाल गृह संचालित करने के लिये इच्छुक अशासकीय संस्थायें बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक बाल गृह के लिये प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप (किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 का प्रारूप 27) में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर जिला बाल संरक्षण कार्यालय, महिला एवं बाल विकास मास्टर प्लान कॉलोनी सिविल लाईन, जिला सतना में जमा कर सकती है।
आईटीआई अंकसूची में सुधार की अंतिम तिथि 15 फरवरी
प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सतना बीडी तिवारी ने बताया कि कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी आईटीआई के 1955 से 2012 तक समस्त छात्र जिनकी अंकसूची में नाम, पिता का नाम, माता का नाम या अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि हो वे अपने संबंधित आईटीआई में उपस्थित होकर आॅफलाईन ग्रेवियंस दर्ज कराकर सुधार करवा सकते हैं। इसके साथ ही वर्ष 2013 के बाद के प्रशिक्षार्थियों के लिये आनलाईन त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह त्रुटि सुधार कार्य 15 फरवरी तक कराया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये शासकीय आईटीआई में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
उर्दू अकादमी द्वारा लेखकों से प्रतिष्टियां 18 तक आमंत्रित
संस्कृति विभाग की मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा इस वर्ष 6 अखिल भारतीय पुरस्कार और 13 प्रादेशिक पुरस्कार दिये जाने हैं। अकादमी द्वारा वर्ष 2019, 2020 और 2021 में प्रकाशित पुस्तकों पर भी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। अकादमी द्वारा सभी पुस्तक लेखकों से वर्ष 2021 में प्रकाशित पुस्तक की चार-चार प्रतियाँ, निर्धारित फार्म में 18 फरवरी, 2022 तक चाही गयी है। सभी लेखक फार्म और प्रतियाँ कार्यालय म.प्र. उर्दू अकादमी, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, चाणगंगा रोड, भोपाल में निर्धारित तिथि से पहले जमा कर सकते है। निर्धारित फार्म म.प्र. उर्दू अकादमी की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।