सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम और तृतीय-सत्र के परीक्षार्थी जो स्वयं कोविड से अथवा संक्रमण की वजह से अपने शहर (निवास स्थान) से परीक्षा केन्द्र जाने में असमर्थ है, ऐसे विद्यार्थी की परीक्षा समाप्ति के 10 दिन में समय-सारणी जारी कर दो सप्ताह में परीक्षा आयोजित की जायेगी। पॉजिटिव पाये गए विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी एक साथ घोषित होंगे, जिससे विद्यार्थी का शैक्षणिक-सत्र प्रभावित नहीं होगा।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत वर्तमान में संचालित परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे विद्यार्थियों का शैक्षणिक-सत्र बर्बाद नहीं हो, इसके लिये उन्हें परीक्षा बाद में देने की व्यवस्था की गई है। पॉजिटिव विद्यार्थी को परीक्षा दिवस के दिन ही कोरोना पॉजिटिव रिर्पाट संबंधित आवेदन या दूरभाष पर महाविद्यालय को सूचित करना होगा, जिससे विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल होने की छूट मिलेगी। प्राचार्य परीक्षा समाप्ति के पाँच दिवस में ऐसे विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राचार्य परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षार्थियों की उपस्थिति पत्रक में भी इसका उल्लेख करेंगे।
कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय परिसर में कम से कम छः फीट की शरीरिक दूरी का पालन, फेस मास्क का उपयोग, श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन, खाँसते, छींकते समय टिश्यू रूमाल से नाक और मुँह को कवर करना और उपयोग के बाद टिश्यू का सही ढंग से निस्तारण आदि का पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश है।
27 एवं 28 जनवरी को होगी ग्राम सभा
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा नियम, 1998 और मध्यप्रदेश ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा में 27 और 28 जनवरी 2022 को ग्राम सभाओें का चरणबद्व आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में नियमित एजेण्डा बिन्दुओं के साथ स्थानीय कार्य विषयों पर भी विस्तृत चर्चा होगी।
ग्राम सभाओं में राज्य स्तर पर प्राप्त विभिन्न विभागों से संबंधी एजेण्डा बिन्दुओं जैसे सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं आदि पर चर्चा, बाल हितैषी एवं महिला सशक्तिकरण विजन पर, स्वच्छता अभियान के संबंध में, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का अनुमोदन, कुओं, बावड़ियों एवं रूफ हार्वेस्टिंग सरचंनाओं की मरम्मत, पुनर्जीवन एवं रीचार्ज, शुद्व पेयजल की नियमित उपलब्धता तथा नल-जल योजना के रख-रखाव की व्यवस्था, स्कूलों एवं ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर सुरक्षित जल के उपयोग को बढ़ावा देने पर, बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना पर, राष्ट्रीय पोषण मिशन पर, शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर (आरोग्यम) में प्रदाय की सेवाओं एवं स्वास्थ्य विभाग संबंधी योजनाएं, 15वें वित्त आयोग अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, कोविड-19 के बचाओं हेतु समस्त सावधानियों का अनुसरण पर एवं कोविड-19 के तहत शासन स्तर से जारी निर्देशानुसार प्रभावी कार्यवाही करना एवं अन्य विषय प्रधान की अनुमति पर विचार किया जाएगा। ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।