कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव हो रहा है। उक्त परिस्थितियों के चलते कोरोना संक्रमण फैलने की गति को नियंत्रण करने म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यावसायिक) जिनमें जन समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हाल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।
खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा । कोविड व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन निश्चित कराया जावे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुमार्ना वसूली की कार्यवाही की जावे। समय-समय पर जारी दिशा-निदेर्शों का कडाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। आदेश सर्व-साधारण को संबोधित हैं। इसलिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित कर जिला मजिस्टेज्ट ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।