नेहा स्टोन क्रेशर के संचालक रामनिवास उर्मलिया पर गिरी गाज
15 दिन के भीतर शासकीय कोष में राशि जमा कराने के आदेश
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा मेसर्स नेहा स्टोन क्रेशर संचालक रामनिवास उरमलिया ग्राम भेड़ा तहसील मैहर को अवैध खनिज उत्खनन का आंशिक दोषी मानते हुये म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(5) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उत्खनित खनिज पत्थर मात्रा 111422 घन मीटर की निर्धारित रायल्टी राशि 55 लाख 71 हजार 100 रुपए का दो गुना 1 करोड़ 11 लाख 42 हजार 200 रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि खनि अधिकारी 15 दिवस के अंदर शासकीय कोष में जमा कराये। अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि जमा नही किये जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर को निर्देशित किया गया है कि स्वामित्व की आराजी के खसरा कालम नं0 12 में यह टीप दर्ज करायी जाये कि अवैध खनिज उत्खनन किये जाने से अर्थदण्ड 1 करोड़ 11 लाख 42 हजार 200 रुपए शासन पक्ष में जमा कराया जाना है।