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Satna: पुलिस आरक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा 8 जनवरी से 17 फरवरी तक, जिले के 5 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होगी

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) भोपाल द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक संवर्ग के लिये भर्ती परीक्षा 2020 जिले में 8 जनवरी से 17 फरवरी 2022 के मध्य दो पालियों में संपन्न कराई जायेगी। प्रथम पाली की परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक जिले के 5 परीक्षा केन्द्रों विन्ध्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सांइस करही रोड अमौधा, आदित्य कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस महदेवा रोड सतना, श्रीरामा कृष्णा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस भरहुत नगर, श्रीरामा कृष्णा कॉलेज ऑफ पॉलीटेक्निक एण्ड मैनेजमेंट सोहावल सतना एवं एकेएस यूनिवर्सिटी शेरगंज सतना में संपन्न होगी। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों का रिपोर्टिंग टाइम प्रथम पाली में प्रातः 8 बजे से 9ः30 बजे तक और द्वितीय पाली में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक रहेगा।

कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा परीक्षा के सफल संचालन के लिये केन्द्रवार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जारी आदेशानुसार आदित्य कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस महदेवा रोड सतना के लिये प्राध्यापक डॉ एसके निगम और डॉ प्रमोद चमड़िया की ड्यूटी आब्जर्वर के रुप में लगाई गई है। इसी प्रकार एकेएस यूनिवर्सिटी शेरगंज सतना के लिये प्राध्यापक डॉ शिवेश प्रताप सिंह और डॉ रश्मि सिंह, श्रीरामा कृष्णा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस भरहुत नगर के लिये सहायक प्राध्यापक डॉ हीरालाल प्रजापति और प्राध्यापक डॉ अर्चना निगम, श्रीरामा कृष्णा कॉलेज ऑफ पॉलीटेक्निक एण्ड मैनेजमेंट सोहावल सतना के लिये सहायक प्राध्यापक देवेश कुमार और प्राध्यापक डॉ राजेश कुमार गर्ग तथा विन्ध्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सांइस करही रोड अमौधा के लिये प्राध्यापक डॉ एनके भगत और डॉ जेपी गुप्ता की ड्यूटी आब्जर्वर के रुप में लगाई गई है। नियुक्त किये गये आब्जर्वर परीक्षा दिनांक को आवंटित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहकर शासन द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुये पीईबी भोपाल के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हुआ कानून – विधि मंत्री डॉ. मिश्रा

मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम बना कानून

विधि-विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम-2021 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन, हड़ताल, बंद, दंगों (सांप्रदायिक या अन्यथा), लोक अशांति, अभ्यापत्ति या इसके समान गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध कानून सम्मत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विधि मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने में संलिप्त रहने वाले लोगों से कानूनन जुर्माना वसूली का प्रावधान भी कानून में है। संपत्ति के नुकसान की राशि के निर्धारण और दावे के लिये दावा अधिकरण का गठन भी प्रावधानित है।

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