NOTICE: रीवा/ शासन द्वारा आम जनता को तय समय सीमा में वांछित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 को लागू किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों की 323 सेवाएं आम जनता को समय सीमा में उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज राजस्व विभाग के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने पर 16 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। इन्हें लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण करके तीन दिवस में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण न होने तथा उत्तर संतोषजनक न होने पर मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इनको दिया नोटिस
कलेक्टर ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम का पालन न करने तथा समय सीमा में आवेदन पत्रों का निराकरण न करने पर एसडीएम गुढ़ राहुल नायक, एसडीएम त्योंथर संजीव पाण्डेय, एसडीएम मऊगंज माला त्रिपाठी तथा एसडीएम हुजूर फरहीन खान को कारण बताओ नोटिस दिया है। गुढ़ में 90, त्योंथर में 4, मऊगंज में 43 तथा हुजूर में 40 समय सीमा से अधिक के आवेदन पत्र लंबित हैं। कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर आरपी त्रिपाठी, तहसीलदार जवा बीएस मरावी, प्रभारी तहसीलदार मनगवां दीपिका कुमारी, प्रभारी तहसीलदार सेमरिया प्रवीण त्रिपाठी तथा प्रभारी तहसीलदार हनुमना अजय मिश्रा को भी नोटिस दिया है। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार रत्नराशि पाण्डेय बनकुइयां, सौरभ द्विवेदी दुआरी, पारसनाथ मिश्रा गढ़, अंकित मौर्य रायपुर सोनौरी, एमएस आर्मो देवतालाब, सुनीलदत्त मिश्रा सीतापुर तथा दिलीप सोनी डेल्ही को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।