असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयुवर्ग के श्रमिक लें सकेंगे पेंशन का लाभ
सतना. भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की गई है। पेंशन योजना के तहत 18 से 40 आयु वर्ग के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या उससे कम है, इसके लिए पात्र होंगे। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने अधिकाधिक पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
भारत सरकार श्रम मंत्रालय की इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रुपये तक प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा। शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा अदा किया जाएगा। श्रमिक की 60 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही बीमित श्रमिक को न्यूनतम 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। योजना में शामिल होने के लिए अपना पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) द्वारा किया जा रहा है। पंजीयन के लिए श्रमिकों को केवल आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट/जनधन अकाउंट नंबर दर्ज कराना होगा और निर्धारित प्रीमियम की प्रथम मासिक किस्त जमा करनी होगी। नॉमिनी स्पाउस को बीमित श्रमिक की मृत्यु पर 50 प्रतिशत पेंशन राशि फैमिली पेंशन के रुप में मिलेगी। असंगठित श्रमिक स्वयं भी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर अथवा पोर्टल पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। योजना में आयु के अनुसार प्रीमियम राशि मासिक जमा होगी। इतनी ही राशि सरकार की ओर से जमा की जाएगी। इसमें 18 वर्ष के लिए 55 रुपये प्रति माह और 40 वर्ष के लिए 200 रुपये प्रति माह की प्रीमियम जमा करनी होगी, जो खाते से सेल्फ डेबिट हो जाएगी।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, वर्कर, रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर, मध्यान्ह भोजन के वर्कर, सिर भार वाहक, ईट भट्टों में काम करने वाले, घरेलू कार्यकर्ता आधारित श्रमिक, कृषि मजदूर, निर्माण श्रमिक, बीड़ी वर्कर, हैंडलूम एवं चर्म वर्कर, ऑडियो विजुअल वर्कर एवं इसी प्रकार के पेशे से जुड़े 15 हजार रुपये मासिक से कम आमदनी वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, हैंडपंप मिस्त्री, कोटवार इत्यादि योजना के तहत पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होने पर अब तक मध्यप्रदेश में मात्र 1 लाख 27 हजार श्रमिकों ने ही पेंशन योजना में अपना पंजीयन कराया है। श्रम विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों से कहा है कि श्रमिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क कर श्रमिकों को प्रचार-प्रसार के माध्यम से योजना से जोड़ें, ताकि जिले के अधिकाधिक असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जा सके।
बेसहारा, मांगकर जीवन यापन करने वाले गरीबों को भी मिलेगा पात्रता पर्ची का लाभ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गरीब, दिव्यांग और बेसहारा व्यक्तियों को भी पात्रता पर्ची जारी कर खाद्यान्न सुरक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 27 प्राथमिकता श्रेणी एवं एक अंत्योदय परिवार श्रेणी मिलाकर कुल 28 स्वीकृत श्रेणियों में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के प्रावधान शासन द्वारा किए गए हैं।
इसके अलावा भी यदा-कदा शहरों में झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहने वाले, विभिन्न धार्मिक स्थलों के पास, धर्मशालाओं के आसपास मांग कर जीवन यापन करने वाले गरीब लोग भी देखे जाते हैं। इन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान पात्रता पर्ची जारी की गई है, ताकि यह भी निकटतम उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गरीब, बेसहारा एवं दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करने आयुक्त नगर निगम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को ऐसी बस्तियों का चिन्हांकन सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों की पात्रता पर्ची नहीं बनी है, उन्हें अभियान चलाकर पात्रता पर्ची देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि पात्रता पर्ची बनाने के लिए हितग्राही का आधार नंबर या 28 श्रेणी में प्रमाणीकरण के दस्तावेज ऐसे लोगों के पास हो सकता है कि नहीं हों। ऐसे में संबंधित निकाय अथवा एसडीओ राजस्व से प्रमाणीकरण के बाद वंचित श्रेणी में रखते हुए खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाया जाए। ऐसे स्थलों का चयन निगम आयुक्त, नगर परिषद, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेंगे। इसके बाद इन स्थलों के सर्वे के लिए सर्वे दलों का गठन कर सर्वे उपरांत चिन्हांकित हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कराने की कार्यवाही 28 जनवरी तक पूर्ण की जाएगी।