सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि सर्वाच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सर्वाच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
श्री सिंह ने कहा है कि आज सर्वाच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वाच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में के. कृष्णमूर्ति एवं विकास किशन राव गवली प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अध्ययन किया गया। श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि सर्वाच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के संबंध में रि-नोटिफाई करने की कार्रवाई एक सप्ताह में कर आयोग को सूचित करें, जिससे इन स्थानों पर यथाशीघ्र निर्वाचन करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि आरक्षण के संबंध में कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को है।
श्री सिंह ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए आरक्षित पदों के लिए जो नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं।
ऑनलाइन नाम-निर्देशन पुस्तिका 10 रूपये में उपलब्ध
राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव श्री नवीत कुमार धुर्वे ने बताया है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिये ऑनलाइन नाम-निर्देशन नामक अभ्यर्थी के लिये मार्गदर्शिका पुस्तिका का शासकीय केन्द्रीय मुद्रा भोपाल के माध्यम से जिले के समस्त कलेक्टरों को उपलब्ध करायी गई है। पुस्तिका का मूल्य 10 रूपये निर्धारित किया गया है। पुस्तिका जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य को ही विक्रय की जाना है। आवश्यकतानुसार ऑनलाइन नाम-निर्देशन पुस्तिका संबंधित रिटर्निग ऑफीसरों से खरीदी जा सकती है।
उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम प्रारूप प्रकाशित
आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 का प्रारूप नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित किया गया है। प्रारूप सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की वेबसाइट http://socialjustice.mp.gov.in पर उपलब्ध है। प्रारूप नियम से संबंधित आपत्तियाँ और सुझाव प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के कार्यालय द्वारा प्राप्त किये जा रहे हैं।