Saturday , May 18 2024
Breaking News

Satna: पंचायत चुनाव, ऑनलाइन भी भर सकतें है नाम निर्देशन पत्र पर हार्डकॉपी जमा करनी होगी

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 13 दिसम्बर 2021 से नाम-निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम-निर्देशन पत्र ओलीन के माध्यम से ऑनलाइन भी भरे जा सकतें है, लेकिन अभ्यर्थी को ऑनलाइन भरे गये नाम निर्देशन पत्र की हार्डकॉपी संबंधित रिटनिंग आफिसर के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय में जमा करनी होगी। जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र mplocalelection.gov.in साईट पर जाकर ऑनलाइन भी भर सकते हैं।

नाम-निर्देशन पत्र भरने की कार्यवाही किसी भी साइबर कैफे या लोकसेवा केन्द्र अथवा एमपी ऑनलाइन आदि कियोस्क के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए 40 रूपये फीस भी निर्धारित है। उन्होने बताया कि ऑनलाइन भरे गये नाम निर्देशन पत्र की हार्डकॉपी रिटनिंग आफिसर के समक्ष अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र केवल जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए ही भरे जा सकतें है।

विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों के अलग-अलग रंग निर्धारित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग निर्धारित है। जिसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला रंग, सरपंच पद के लिए नीला रंग तथा पंच पद के लिए सफेद रंग निर्धारित है। जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए विकासखण्ड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे।

स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन व उप निर्वाचन के लिये वीडियोग्राफी अनिवार्य

वीडियोग्राफी के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन व उप निर्वाचन के लिये वीडियोग्राफी के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।
जारी निर्देशों के तहत कहा गया है कि नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा भय, दबाव एवं प्रलोभन से मुक्त वातावरण में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रुप से कराये जाने के लिये आम निर्वाचन तथा उप निर्वाचन में निर्दिष्ट घटनाओं की वीडियोग्राफी कराया जाना नितांन्त आवश्यक है। मतदान दिवस के पूर्व तथा मतदान के दिन एवं मतगणना दिवस को प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता से संबंधित प्रावधानों के पालन की निगरानी के लिये, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने या अन्य कानून व्यवस्था संबंधी अप्रिय घटना को रोकने के लिये अनिर्वार्य रुप से वीडियोग्राफी कराये जाने के लिये निर्देशित किया गया है। वीडियोग्राफी कराये जाने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें वीडियोग्राफर्स का चयन एवं उनकी तैनाती, वीडियो सर्विलेन्स टीम द्वारा रिकॉर्डिंग की विधि, अन्य गतिविधियों की वीडियोग्राफी, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर वीडियोग्राफी तथा वीडियोग्राफी के लिये विभिन्न गतिविधियों के दौरान कैमरों की संख्या एवं आंकलन को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग द्वारा जारी किये गये हैं।

नाम निर्देशन- पत्र के साथ जमा करना होगा जाति प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
सचिव श्री जामोद ने बताया है कि यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

About rishi pandit

Check Also

Satna: विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करें-अतिरिक्त मुख्य सचिव

संभागीय बैठक के निर्णयों पर तत्परता से कार्यवाही करें-श्री कंसोटिया सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर कार्यालय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *