Sunday , November 24 2024
Breaking News

Satna: नेशनल लोक अदालत में विद्युत और क्लेम के प्रकरणों का किया जायेगा निराकरण

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 दिसम्बर 2021 को किया जायेगा। जिसमें सभी प्रकार के मामले निराकरण हेतु रखे जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, क्लेम एवं एनआई (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट) एक्ट धारा 138 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने सोमवार को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के निर्देशन में एडीआर भवन में बैठक संपन्न हुई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चन्द्र तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, क्लेम एवं एनआई (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट) एक्ट धारा 138 के प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा से किया जा सकेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा द्वारा प्रकरणों का निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों और अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया। सचिव श्री तिवारी द्वारा बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं से लोक अदालत में आम जनता को लाभान्वित करने अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण कराने आवश्यक सहयोग की अपील भी की गई। इस मौके पर जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सुनील शर्मा, शैलेष पाण्डेय, दिलीप आर्य, शैलेन्द्र सिंह, मनोज त्रिपाठी तथा अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की 1255 वैकेंसी के लिए करें आवेदन

सीपीसीटी उत्तीर्ण और कम्प्यूटर का डिप्लोमा रखने वाले युवाओं के लिए कॅरियर बनाने का एक अच्छा अवसर है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 1255 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इनमें शीघ्र लेखक ग्रेड 2 के 108, शीघ्र लेखक ग्रेड-3 के 205, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 (कोर्ट मैनेजर स्टॉफ) के 11, सहायक ग्रेड 3 के 910 एवं सहायक ग्रेड 3 (इंग्लिश नोइंग) के 21 पद सम्मिलित हैं। इन पदों की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर 2021 तक विभागीय वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसी भी संकाय में स्नातक, सीपीसीटी, कम्प्यूटर डिप्लोमा और पदानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में शॉर्टहैण्ड की योग्यता आवश्यक है। उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है।

About rishi pandit

Check Also

Shahdol: ट्रेफिक पुलिस आरक्षक से लूट, अनूपपुर से ट्रैफिक ड्यूटी कर घर लौटते समय मारपीट, वायरलेस सेट भी ले गए

शहडोल। शहडोल जिले के अमलाई थाना के बटुरा क्षेत्र में एक पुलिस आरक्षक के साथ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *