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Satna: पंचायत चुनाव, ग्रामीण क्षेत्रो के अंतर्गत धारा-144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार जिले के विकासखंड अमरपाटन, उचेहरा, रामपुर बघेलान, न्यू रामनगर, नागौद, मैहर, सोहावल, मझगवां क्षेत्र की सीमा में किसी भी व्यक्ति को आग्नेय शस्त्र जैसे बंदूक, तमंचा, रिवॉल्वर, विस्फोटक सामग्री जैसे गोला, बारुद, पटाखे, धारदार हथियार जैसे बल्लम, भाला, बरछी, तलवार और घातक हथियार घर से बाहर लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न दलों, संगठनो या किसी व्यक्ति के द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित किये जाने वाले जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली भी प्रतिबंधित की गई हैं। इन सबके लिये अनुमति देने उस क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक अपने विभाग द्वारा निजी वाहनों मे भी ऐसे हथियार लेकर चलने की स्थिति में जांच कर कार्यवाही करेंगे। शासकीय कार्य पर नियुक्त पुलिस कर्मी एवं अन्य शासकीय सेवक तथा अर्द्ध-शासकीय सेवक जिन्हें शस्त्र के साथ कर्तव्य निर्वहन के लिये अधिकृत किया गया है, उन पर प्रभावशील नहीं होगा। यह आदेश ग्रामीण क्षेत्र की जनपद पंचायत की सीमा में 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

रेस्ट हाउस में नहीं होगीं बैठकें

पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान शासकीय भवनों, शासकीय कार्यालयों, शासकीय आवासों, शासकीय विश्रामगृहों तथा इनके परिसर (बाउन्ड्रीवाल) में राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित की गई है। किसी भी राजनैतिक दल के पदाधिकारियों द्वारा सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस एवं शासकीय भवनों में बैठक आयोजित नहीं की जा सकेंगी। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक भी जिले के भ्रमण पर रहेंगे। सर्किट हाउस के साथ-साथ तहसील स्तर के सभी रेस्ट हाउस प्रेक्षकगण एवं शासन तथा निर्वाचचन आयोग के अधिकारियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। यदि राजनैतिक दल के पदाधिकारी सर्किट हाउस या विश्राम गृह में ठहरते हैं, तो उनसे नियमानुसार किराया जमा कराया जायेगा। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अर्थात् 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

पंचायत प्रतिनिधियों के वाहन होगें वापस

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक जिला पंचायत, जनपद पंचायत सहित सहकारी बैंक के अध्यक्ष और मंडी के जनप्रतिनिधियों को आवंटित शासकीय वाहन वापस ले लिये जायेगें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने संबंधित संस्था प्रमुख अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को आवंटित वाहन तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिये हैं।

जिले के ग्रामीण क्षेत्र के शस्त्र लाईसेंस निलंबित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय कटेसरिया ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व हिंसारहित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले के विकासखंड अमरपाटन, उचेहरा, रामपुर बघेलान, न्यू रामनगर, नागौद, मैहर, सोहावल, मझगवां क्षेत्र की सीमा में आने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है। शस्त्र संबंधित थाने में 3 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से जमा कराने के लिये कहा गया है। शस्त्र थाने में जमा कराने की पावती/अभिस्वीकृति संबंधित थाने द्वारा दी जायेगी। क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी अन्य व्यक्ति क्षेत्र के बाहर से आकर किसी भी प्रकार का शस्त्र एवं विस्फोट सामग्री लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। निलंबित की गई शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य पूर्ण होने व निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख के पश्चात् स्वमेव अनुज्ञप्ति शस्त्र धारियो के हित मे बहाल मानी जायेगी। यह आदेश ऐसे शासकीय कार्य में नियुक्त पुलिसकर्मी, अन्य शासकीय सेवक एवं अर्द्ध-शासकीय सेवक जिन्हें शस्त्र के साथ शासकीय कर्तव्य निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है, उन पर प्रभावशील नहीं होगा।

अनुमति लेकर ही उपयोग होगें लाउड स्पीकर, प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही बजेगें लाउडस्पीकर

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय कटेसरिया ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अनुमति देने के लिये अधिकृत किया है। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति ग्रामीण क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपने प्रभार क्षेत्र अंर्तगत प्रदान करने के लिये यह अधिकारी अधिकृत होगें। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी भी प्रकार से लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के पश्चात् सार्वजनिक सभा एवं जुलूस आदि मे कतिपय विशेष परिस्थितियो में शिथिलता सक्षम प्राधिकारी दे सकेगें। परन्तु इसके लिये प्रचार-प्रसार की आवश्यक तथा जनसामान्य मे लोक शांति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना, बीमार, वृद्ध एवं छात्रो की परीक्षा के समय आदि समस्त विसंगति परिस्थितियो को ध्यान में रखना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के बाद लाउडस्पीकर के प्रयोग की कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

सम्पत्ति विरूपण रोकने दल गठित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलो और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियो द्वारा शासकीय, अशासकीय भवनो की दीवारो पर किसी प्रकार के नारे लिखकर सम्पत्ति का विरूपण किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर, बैनर हटाने, नारे मिटाने के लिये जनपद पंचायत क्षेत्रवार 8 दल गठित किये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत सोहावल संपूर्ण क्षेत्र में सीईओ जनपद पंचायत सोहावल और थाना प्रभारी सिविल लाईन, कोठी, सिंहपुर का दल गठित किया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत नागौद के संपूर्ण क्षेत्र के लिये सीईओ जनपद पंचायत नागौद, थाना प्रभारी नागौद, जसो, सिंहपुर, जनपद पंचायत उचेहरा के संपूर्ण क्षेत्र के लिये सीईओ जनपद पंचायत उचेहरा और थाना प्रभारी उचेहरा, जनपद पंचायत मैहर के संपूर्ण क्षेत्र के लिये सीईओ जनपद पंचायत मैहर और थाना प्रभारी मैहर, अमदरा, बदेरा का दल गठित किया है।

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