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MP: फोटो निर्वाचक नामावली के संबंध में दावे और आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर

फोटो निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 01 नवम्बर 2021 को किया जा चुका है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक दावे और आपत्ति दर्ज करने की तिथि निर्धारित है। इस अवधि में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह अपने क्षेत्र के बीएलओ से फार्म प्राप्त कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने फॉर्म 6 भरना होगा।

जिले के मतदान केन्द्रों पर 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की गई है। इसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में है या नही। यदि है तो उसमें कोई गलती तो नही है। यदि कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर गलती को सुधरवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए फार्म 6 भरकर अपने पता, आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर बीएलओ को जमा करना होगा।

इसी प्रकार ऐसे मतदाता जो नाम, संबंधी का नाम, आयु एवं पता में संशोधन कराना चाहता हैं वह फार्म-8 भरकर सुधार संबंधी आवश्यक दस्तावेज लगाकर संशोधन कराये जाने हेतु फॉर्म-8 बीएलओ को जमा कर सकते हैं। ऐसे मतदाता जो अन्य जगह चले गये है वह मतदाता सूची से नाम हटवाने हेतु फार्म-7 भरकर दे सकते है और ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार से बीएलओ नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही कर सकता है। जिले के ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और वे पात्र है, उनसे अपील है कि वे अपना नाम जुड़वाने के लिए फार्म भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं। साथ ही मतदाता किसी प्रकार का संशोधन कराने अथवा हटाने संबंधी आवेदन भी बीएलओ के पास जमा कराएं।

ऑनलाइन भी करा सकते हैं पंजीयन

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि मतदाता वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मतदाता पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी बनाकर ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ कर फार्म पर क्लिक करें और फार्म-6 में अपना नाम एवं पता लिखकर पंजीकृत करवा सकते हैं। फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन को अपलोड किया जा सकता है।
निर्वाचक नामावली में दर्ज स्वयं या परिवार के सदस्यों के विवरण को विलोपित करने फार्म-7 पर क्लिक करें। यदि निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि में कोई सुधार करना है तो निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि में सुधार पर क्लिक कर फार्म-8 भरें। अप्रवासी मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म-6‘ए’ में आवेदन कर सकते हैं।

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