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आरटीई के तहत प्रवेशित छात्र से विद्यालय द्वारा ली गई पूरी फीस की होगी वसूली, सतना कलेक्टर के निर्देश 

नियम एवं निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता समाप्त करने एवं एफआईआर के आदेश 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी पब्लिक स्कूल अटरा द्वारा आरटीई के तहत प्रवेशित छात्र से ली गई फीस की वसूली संस्था के प्राचार्य एवं प्रबंधक से की जाएगी।
कलेक्टर अजय कटेसरिया को शिकायतकर्ता ओमप्रकाश कोरी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके पुत्र लक्ष्मी कोरी का आरटीई के तहत प्रवेश विवेकानंद अंग्रेजी पब्लिक स्कूल अटरा में शिक्षण सत्र 2015-16 में किया गया है। इसके पूर्व भी छात्र एलकेजी और यूकेजी में इसी विद्यालय में प्रवेशित रहा है। संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 से छात्र से शुल्क नहीं ली जा रही, किंतु वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक लगातार शुल्क ली गई है।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने प्राचार्य को नोटिस जारी कर शिकायत की जांच के लिए संकुल प्राचार्य कुलगढ़ी, अटरा एवं बीआरसीसी की जांच समिति गठित की। समिति के जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाया गया है कि वर्ष 2013-14 से छात्र इस संस्था में प्रवेशित रहा है और 2013-14 से 2017-18 तक लगातार शुल्क की राशि अभिभावक से ली गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं ली जा सकती है। आरटीई के तहत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। यह प्रतिपूर्ति संस्था द्वारा प्राप्त करने के बावजूद छात्र को 2015-16 में निःशुल्क प्रवेश के बाद भी कक्षा, एक दो और तीन में कुल 20 हजार 200 रुपये की शुल्क वसूली गई।

संस्था द्वारा कक्षा एलकेजी से कक्षा तीन तक कुल 31 हजार 185 रुपये की राशि छात्र के शुल्क के रूप में ली गई। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुये विवेकानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय अटरा से छात्र लक्ष्मी कोरी की प्रारंभ कक्षा एलकेजी से कक्षा 3 तक वसूली की गई कुल शुल्क राशि 31 हजार 185 रुपये की वसूली किए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम एवं निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता समाप्त करने एवं एफआईआर के निर्देश दिए हैं।

सर्पदंश से मृत्यु पर 4-4 लाख की सहायता

अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एसके गुप्ता ने राजस्व पुस्तक 6-4 के प्रावधानों के अनुसार 2 आपदा पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपये के मान से आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
इसके अनुसार खाम्हा रामपुर चौरासी निवासी लालमन चौधरी को सर्पदंश से पुत्र की मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये और हटिया निवासी बुटोउवा डोहर को पति की मृत्यु सर्पदंश से होने पर 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

कार्यशाला का आयोजन 27 नवम्बर को

सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक के संयुक्त तत्वावधान में 27 नवम्बर को होटल हेरिटेज रीवा में रीवा एवं शहडोल संभाग के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के सतत अंकेक्षण के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदीप निगम ने प्रातः 10ः30 बजे से आयोजित कार्यशाला में संबंधितों से उपस्थिति का अनुरोध किया है।

संविधान दिवस 26 नवम्बर को, कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में सम्मिलित होने की अपील

संविधान दिवस 26 नवम्बर 2021 को मनाया जायेगा। इस दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति  रामनाथ कोविद संसद भवन में प्रातः 11 बजे संविधान दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, संसद टीवी एवं अन्य चैनल्स पर किया जायेगा।
प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रमुखों से कहा गया है कि उक्त कार्यक्रम का दूरदर्शन, संसद टीवी एवं अन्य चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। समस्त कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं के अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी इत्यादि अपने कार्यालयों एवं संस्थाओं में इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में शामिल हो सकते हैं एवं राष्ट्रपति के साथ संविधान की उद्देशिका का वाचन करेगें। कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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