Friday , May 17 2024
Breaking News

MP: राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कलेक्टर्स से की नवीन अध्यादेश के संबंध में चर्चा

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स से राज्य शासन द्वारा जारी नवीन अध्यादेश के संबंध में चर्चा की। श्री सिंह ने कहा कि अध्यादेश के अनुसार पूर्ववर्ती परिसीमन निरस्त हो जाने से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र का निर्वाचन उस परिसीमन एवं विभाजन के आधार पर किया जाना है, जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र के प्रवर्ग उन्हीं प्रवर्गों के लिये आरक्षित बने रहेंगे, जैसे कि वे उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति पर थे। अध्यादेश ऐसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र पर नहीं होगा, जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के बाद किसी नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गये हैं।

श्री सिंह ने कहा कि जिला स्तर पर विकासखण्ड को इकाई मानते हुए यह जानकारी तैयार करें कि कितनी ग्राम पंचायतें नवीन परिसीमन में प्रभावित हुई हैं। नये परिसीमन के दौरान ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी या वृद्धि होने अथवा सीमा क्षेत्रों परिवर्तन होने की स्थिति में ऐसी पंचायतों की विकाखण्डवार जानकारी तैयार करें। ग्राम पंचायत के वार्डों का क्षेत्र यदि परिवर्तित हुआ, तो इसकी जानकारी भी तैयार करें। उन्होंने कहा कि पूर्व परिसीमन को आधार मानते हुए, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायतों की स्थिति अनुसार इन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करें।
श्री सिंह ने कहा कि पूर्व परिसीमन एवं उसके बाद किये गये परिसीमन का मिलान कर ऐसी पंचायतों की विकाखण्डवार जानकारी तैयार करें, जिनके क्षेत्र या वार्ड की सीमा में परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी आगामी 25 नवम्बर तक राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास  उमाकांत उमराव ने नवीन अध्यादेश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के अनुसार शीघ्र कार्यवाही करें। इस दौरान सचिव राज्य निर्वाचन आयोग  बी.एस. जामोद, ओएसडी  दुर्गविजय सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्राकृतिक आपदा पीड़ित 3 परिवारों को सहायता

रघुराजनगर तहसील के 3 प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। राजस्व विभाग के आरबीसी 6-4 के प्रावधान के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुरेश कुमार गुप्ता ने डेलौरा निवासी बुट्टन यादव को उनके पति की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये और उतैली वार्ड नंबर 22 सतना निवासी दद्दू साकेत तथा गली नंबर 2 हनुमान मंदिर के पास खूंथी निवासी शंकुतला साकेत को उनके पुत्र की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर 4-4 लाख रूपये की सहायता स्वीकृत है।

सुरक्षा जवान भर्ती के लिये पंजीयन शिविर मैहर में

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 24 नवंबर 2021 को विकासखंड मैहर के जनपद सभागार कक्ष में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3ः30 बजे तक सुरक्षा जवान भर्ती पंजीयन शिविर का आयोजन एसआईएस सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इण्डिया लिमिटेड क्षेत्रीय सेंटर सिंगरौली म.प्र. द्वारा किया जायेगा। जिसमें न्यूनतम 10वीं पास, 21 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 170 सेंटीमीटर ऊचांई और 56 से 90 किलोग्राम वजन के मानदंड को पूर्ण करने वाले जिले के ग्रामीण युवाओं का चयन किया जायेगा। चयनित युवाओं को 350 रूपये पंजीयन शुल्क एवं कंपनी ज्वाइनिंग के समय 10 हजार 500 रूपये प्रशिक्षण शुल्क जमा करना होगा।

About rishi pandit

Check Also

Shahdol: कलेक्ट्रेट के सामने युवक की बेरहमी से पिटाई, सब्जी विक्रेता ने बाट से किया हमला, पुलिस लेट पहुंची

शहडोल, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्ट्रेट के सामने युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। सब्जी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *