सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ विस्फोटक सामग्री निर्माण, संधारण, परिवहन, विक्रय एवं चैरसा पटाखे विक्रय के लिये एनओसी, अनुज्ञप्ति से संबंधित चिन्हित 19 सेवाओं को एम.पी.ई. सर्विस पोर्टल के माध्यम से पूर्णत: आनलाइन प्रदाय किये जाने के लिये मध्यप्रदेश शासन ने नवीन व्यवस्था प्रारंभ की है।
मध्यप्रदेश में व्यवसाय को सुलभ कराने के उद्देश्य से बिजनेस रिफॉर्म और ईज आॅफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए सेवाएँ आॅनलाइन प्रदाय करने के लिये नवीन व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सेवाओं को प्राप्त करने के इच्छुक आवेदनकर्ता पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान भी आनलाइन हो सकेगा। आवेदनकर्ता को पोर्टल पर जानकारियाँ स्कैन कर अपलोड करना होंगा। पोर्टल के माध्यम से ही निर्धारित शुल्क जमा कर एनओसी भी प्राप्त की जा सकेगी।
जारी आदेश में सेवाओं की प्राप्ति के लिये पात्रताएँ भी स्पष्ट की गई हैं। चिन्हित 19 सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी जरूरी है। उसे न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिये। आवेदनकर्ता भारतीय दण्ड विधान-1973 के अध्याय-8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बंध-पत्र निष्पादित करने के लिये आदेशित न किया गया हो। नियमानुसार आवेदन करने पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा के बाद आॅनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त एनओसी, अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।
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