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Shahdol: किसानों की मांग के आगे झुका कोल प्रबंधन, 90 दिन के भीतर देगा नौकरी

शहडोल, भास्कर हिंदी न्यूज़/ एसईसीएल के सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत दामिनी खदान के प्रवेश द्वार पर चल रहा कि सानों का अनशन सोमवार की शाम समाप्त हो गया है। एसईसीएल और प्रशासन के अधिकारियों ने कि सानों को आश्वासन दे दिया है कि पात्र कि सानों को 90 दिन के भीतर नौकरी दे दी जाएगी। इन्हीं 90 दिवस के भीतर ही एसईसीएल नौकरी से संबंधित तमाम प्रक्रियाएं भी पूरी करेगा। 22 अक्टूबर से कि सान लगातार दामिनी खदान के गेट पर अनशन कर रहे थे। कॉलरी प्रबंधन कि सानों के इस अनशन को तवज्जो नहीं दे रहा था, जिसके बाद कि सानों ने 24 अक्टूबर को तय कि या कि वे 25 अक्टूबर को दामिनी खदान के मुख्य प्रवेश द्वार पर चकाजाम करेंगे। इस बात की जानकारी उच्च कॉलरी प्रबंधन और जिला प्रशासन को दी गई। इसके बाद सोमवार की सुबह से ही दामिनी गेट पर कि सानों की भीड़ एकत्रित होने लगी। जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन का भारी बल भी मौके पर पहुंच गया। प्रशासन, एसईसीएल और कि सानों के बीच दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा।

एसईसीएल प्रबंधन को सोगाहपुर क्षेत्र के खैरहा, सारंगपुर, धमनी, हरदी समेत आसपास के गांवों से 283 कि सानों को जमीन के बदले रोजगार देना है। इनमें से 140 कि सानों ने नौकरी के लिए अपना दावा प्रबंधन के सामने ठोक दिया है। एसईसीएल को अब इन्हीं कि सानों को नौकरी देना है। इस बैठक में प्रशासन की ओर से एडीएम अर्पित वर्मा, एएसपी मुके श वैस, एसडीएम नरेंद्र धुर्वे, एसडीओपी भरत दुबे, मेन पॉवर जीएम एके संतोषी, जीएम रेवन्यू एके देशकर, सोहागपुर जीएम शंकर नागाचारी शामिल रहे। वहीं कि सानों की तरफ से मुख्य रुप से कमल प्रताप सिंह भाजपा जिला अध्यक्ष, दीपक शर्मा जिला महामंत्री भाजपा, नन्हू सिंह जनपद सदस्य, गणेश प्रसाद रौतेल, गंगा प्रसाद कचेर, जगन्नाथ शर्मा, विनोद शर्मा, भरत सोनी, विकास सोनी समेत अन्य शामिल रहे।

90 दिन के भीतर होगा डीआरसीसी का अनुमोदन
अधिकारियों और कि सानों के बीच राजेंद्रा गेस्ट हाउस में बैठक हुई। अधिकारियों ने लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया है कि 25 अक्टूबर से आगामी 90 दिवस के भीतर डीआरसीसी का अनुमोदन करा लिया जाएगा। इसके बाद पात्र हितग्राहियों की दस्तावेजी संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उन्हें नौकरी दे दी जाएगी। जिसकी निगरानी प्रति सप्ताह समिति और जिला प्रशासन के अधिकारी करेंगे। एसईसीएल के अधिकारी समय-समय पर दोनों को कार्य प्रगति के बारे में अवगत कराते रहेंगे। वहीं कोल प्रबंधन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सीबीए एक्ट और आरआर एक्ट में कोई परिवर्तन या संसोधन होता है तो उसका प्रभाव पात्र हितग्राहियों की नौकरी में नहीं पड़ेगा।

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