प्रामाणिकता की करें जांच, जमाकर्ताओं के लिये चलेगा अभियान
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नागरिकों से असामान्य रूप से रिटर्न या सस्ते लोन देने वाली गैर-वित्तीय संस्थाओं के प्रति सावधान और सचेत रहने का आग्रह किया गया है। आम नागरिकों से ऐसी संस्थाओं के पंजीयन के प्रति जागरूक रहने एवं उनकी प्रामाणिकता के संबंध में पहले जाँच पड़ताल करने की अपील की गयी है। ऐसी संस्थाओं के जमाकर्ताओं के लिये जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा।
यह जानकारी गत दिवस मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में गैर वित्तीय संस्थाओं के संबंध में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि गैर-वित्तीय संस्थाओं, कंपनियों के जमाकर्ताओं को संभावित आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के लिये जागरूकता अभियान शुरू किया जायेगा।
जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे समय-समय पर ऐसी संस्थाओं में मध्यप्रदेश के जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम और अनियमित जमा प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। जमाकर्ताओं और आम जनता और सरकार के बीच परस्पर विश्वास बनाने रखने के लिये दोषी संस्थाओं पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा अनियमित जमा प्रतिबंध अधिनियम 2019 पर संभाग स्तर पर प्रशिक्षण सत्र या संगोष्ठी आयोजित करने पर भी चर्चा हुई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें।
बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिये ‘‘संवेदना’’ टोल फ्री सेवा
कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई पहल की है। आयोग ने “संवेदना“ नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1212-830 जारी किया गया है। जिस पर बच्चे कॉल कर विशेषज्ञों से बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कोविड-19 के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे बच्चे टोल फ्री नम्बर पर सुबह 10 से 1 बजे तक और दोपहर 3 से रात्रि 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक अपनी समस्याओं पर विषय विशेषज्ञों, काउंसलर से बात कर सकते हैं।