सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी और एडीजीपी केपी व्यंकटेश्वर राव ने मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और संबंधित अधिकारियों के साथ रैगांव विधानसभा क्षेत्र उप निर्वाचन 2021 के लिये निर्धारित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम के कक्ष, सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना केन्द्र के लिये गणना कक्ष, प्रवेश एवं निकास द्वार सहित मीडिया कक्ष, एनआईसी कक्ष, प्रेक्षक कक्ष एवं रिटर्निंग ऑफीसर कक्षों के लिये स्थल निरीक्षण किया।
इस मौके पर कमिश्नर श्री सुचारी ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना कक्षों की तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने बताया कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र उप निर्वाचन 2021 के लिये 4 कक्षों में स्ट्रांग रूम की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार मतगणना के लिये कुल 3 कक्ष लिये गये हैं। जिनमें 2 कक्षों में सात-सात टेबलों पर ईव्हीएम के मतों की गणना होगी, जबकि पृथक एक कक्ष में डाक मतपत्रों की गिनती की जायेगी। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसके जैन, एसडीएम सुरेश गुप्ता, सीएसपी महेन्द्र सिंह, तहसीलदार बीके मिश्रा सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
मतदान सर्वेक्षण रिजल्ट या ओपिनियन पोल मतदान समाप्ति के आधे घंटे बाद तक रहेंगे प्रतिबंधित
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार उप निर्वाचनों की दशा में कोई भी व्यक्ति निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित अवधि में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी रीत से प्रसार नहीं करेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126‘क’ की उप धारा (1) और उप धारा (2) के उपबंधों के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा 30 अक्टूबर 2021 शनिवार को पूर्वान्ह 6 बजे से अपरान्ह 7ः30 बजे के बीच की अवधि को ऐसे अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके दौरान उप निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने अथवा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के तहत उप निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटे के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश सभी संबंधितों को दिए हैं।
एमसीएमसी प्रकोष्ठ में लगाई गई 8 कर्मचारियों की ड्यूटी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र-62 रैगांव उप निर्वाचन 2021 के दौरान जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी प्रकोष्ठ में मीडिया सर्टिफिकेशन व पेड न्यूज से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित विज्ञापन तथा प्रिंट मीडिया के समाचारों के अवलोकन के लिये 8 अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने सिटी मैनेजर नगर पालिक निगम सतना दीपक शर्मा, प्राथमिक शाला सज्जनपुर के शिक्षक प्रवीण कुमार पाण्डेय, पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग निधी तिवारी, प्रियंका मिश्रा, खुशबु प्रजापति, कम्प्यूटर ऑपरेटर जनपद पंचायत सोहावल शिवशंकर चौधरी, कम्प्यूटर ऑपरेटर डिग्री कॉलेज सतना राजेश वर्मा एवं पटवारी जैतवारा संग्राम सिंह की ड्यूटी लगाई है। ड्यूटी में तैनात किये गये कर्मचारियों को एमसीएमसी प्रकोष्ठ कक्ष क्रमांक-24 में उपस्थिति दर्ज कराने के लिये भी आदेशित किया गया है।