सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में जिले के एक पटवारी को न्यायालय ने चार वर्ष का कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सतना अनुराग द्विवेदी द्वारा 51 वर्षीय अखंड प्रताप सिंह पिता देवलाल सिंह उम्र 51 वर्ष निवासी खरवाही थाना अमरपाटन जिला पर भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। अखंड प्रताप तत्कालीन हल्का पटवारी लौलाछ सर्किल बिहरा तहसील कोटर जिला सतना में पदस्थ थे जिसके मामले में भ्रष्टा्चार निवारण अधिनियम की धारा 07 के अंतर्गत तीन वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 13 (1)(डी), 13(2) में 04 वर्ष का कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने पैरवी की।
यह है मामला
एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतकर्ता जय सिंह पिता वैनाथ सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम लौलाछ तहसील कोटर जिला सतना द्वारा 31 दिसंबर 2015 को शिकायत दर्ज कराई गई कि उसने अपने गांव में जुलाई के महीने में .146 हेक्टेयर जमीन खरीदा था जिसके दस्तावेज शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी अखंड प्रताप सिंह हल्का पटवारी लौलाछ को माह अगस्त 2015 में नामांतरण कराने एवं ऋण पुस्तिका बनाकर देने के लिए दिया था इसके बाद शिकायत कर्ता द्वारा आरोपी पटवारी से कई बार मिला गया तो पटवारी द्वारा कहा गया कि नामांतरण करा दिया है लेकिन ऋण पुस्तिका बनाकर मैं तब दूंगा जब तुम मुझे 35 सौ रिश्वत दोगे जिसमें से 15 सौ रुपये पटवारी द्वारा शिकायत कर्ता से ले लिया गया और दो हजार रुपये रिश्वत की और मांग कर रहा था शिकायत कर्ता जय सिंह द्वारा आरोपी पटवारी को उस समय दो हजार रुपये रिश्वत की राशि नहीं दी गई बल्कि रिश्वत की राशि दो हजार रुपये लेते हुए आरोपी पटवारी को पकड़वाने के आशय से एक लिखित शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय रीवा संभाग रीवा को दी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधीन पदस्थ निरीक्षक अशोक पांडेय से शिकायत का सत्यापन कराया गया। आरोपी पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की अवैध मांग करने की पुष्टि होने पर आरोपी पटवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा धारा 07 के अन्तर्गत अपराध का पंजीयन किया गया एवं विधिवत ट्रैप कार्रवाई की गई ट्रैप दल द्वारा 07 जनवरी 2016 को आरोपी अखंड प्रताप सिंह को तहसील परिसर कोटर जिला सतना में दो हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था आरोपी के कब्जे से रिश्वत में लिए गए 2 हजार रुपये जब्त किए गए। विवेचना के बाद आरोपी अखंड प्रताप सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध दर्ज कर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।