सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने स्थानान्तरण नीति के खिलाफ दिव्यांग कर्मचारी का स्थानान्तरण बिना आवेदन और सहमति के स्वैच्छिक रूप से करने पर जिला आयुष अधिकारी डॉ रितु द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि शासकीय आयुष औषधालय रामस्थान के कंपाउडर रामकुमार चौधरी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उसका स्थानान्तरण स्वयं के 75 प्रतिशत दृष्टि बाधित और पत्नी के अस्थि बाधित होने के बावजूद बिना आवेदन सुविधाजनक स्थान रामस्थान से मिरगौती स्वैच्छिक आधार पर किया गया है। जबकि मेरे द्वारा स्थानान्तरण का आवेदन ही नहीं किया और स्थानान्तरण नीति के अनुसार विकलांग कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया जाना है।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने डॉ रितु द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि आपके द्वारा शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति 2021 में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध उक्त स्थानान्तरण किया गया है, जो घोर आपत्तिजनक होने के साथ-साथ पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। आपका उक्त कृत्य म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (1)(2)(3) के विरुद्ध होने से म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। कारण स्पष्ट करें कि उक्त लापरवाही बरतने के कारण क्यों न आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे। कम्पाउण्डर श्री चौधरी के स्थानान्तरण से संबंधित समस्त अभिलेख सहित अपना जबाव मेरे समक्ष नोटिस प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें।
आरटीई के तहत प्रवेशित छात्र से फीस लिये जाने पर स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी स्कूल को भी नोटिस
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी पब्लिक स्कूल अटरा को आरटीई के तहत प्रवेशित छात्र से फीस लिये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
कलेक्टर द्वारा प्रधानाचार्य को जारी नोटिस में कहा गया है कि ओम प्रकाश कोरी, ग्राम नन्दहा पोस्ट अटरा, जिला सतना द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके पुत्र लक्ष्मी कोरी आपके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बच्चे का आर.टी.ई. के तहत स्वामी विवेकानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला हुआ था, आर.टी.ई. के तहत प्रवेशित बच्चे की फीस ली जा रही है, जिसकी रसीद अभिभावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। विद्यालय में जमा की गई फीस वापस प्रदाय कराने हेतु अनुरोध किया गया है।
कलेक्टर ने प्रधानाचार्य को कहा है कि इस संबंध में पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर कारण स्पष्ट करें कि यदि बच्चों का एडमीशन आर.टी.ई. के तहत किया गया था, तो बच्चों के अभिभावको से फीस क्यों ली जा रही है। समयावधि मे समाधान कारक जबाव प्राप्त न होने पर यह माना जावेगा कि उपरोक्त अधिरोपित आरोप के संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा आपके/संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।