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Satna: बाल देखरेख संस्थानों में निवासरतों की पहचान सार्वजनिक करना अपराध

छः माह की कैद और 2 लाख रूपये तक जुर्माना का दंड

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ बाल देखरेख संस्थानों में निवासरत बच्चों की पहचान सार्वजनिक करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को 6 माह की जेल और 2 लाख रूपये तक के जुर्माने का अधिनियम में प्रावधान है। किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 (2) के तहत बाल देखरेख संप्रेक्षण गृह संचालित किये जा रहे है। किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 74 के अन्तर्गत बाल देखरेख संस्थानों में निवासरत बालकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाये। धारा 74 के अनुसार किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में किसी समाचार पत्र, पत्रिका, न्यू-सीट या श्रव्य-दृश्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में किसी रिपोर्ट में ऐसा नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्ट को प्रकट न करें। जिससे कि विधि के विरोध में किसी बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में किसी बालक या बाल पीड़ित व्यक्ति या किसी साक्षी, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे मामले में शामिल है न ही पहचान प्रकट हो सकती है और न ही ऐसे बालक का कोई चित्र प्रकाशित किया जाये। किशोर न्याय अधिनियम उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छः मास तक का कारावास हो सकेगा एवं दो लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

‘ऑनलाइन आइडियास’’ अपलोड कर विद्यार्थी जीत सकते है इंस्पायर अवार्ड

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत विद्यार्थियों के मौलिक विचारों, नवप्रवर्तनों को आमंत्रित किया गया है। ऐसे मौलिक विचार जो समाज की समस्याओं का समाधान कर सके और इसके अलावा घरेलू और मजदूरों के श्रम को कम करने के उपाय तथा उनकी कार्य क्षमता को बढाने के साथ-साथ सेवाओं को भी आसान करने का अभिनव राह तैयार कर सके। योजना का उद्देश्य भविष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढावा देने के लिये एक बेहतर मानव बल श्रृंखला तैयार करना और इसके साथ ही शोध एवं विकास के आधार पर मजबूती देना है।

इंस्पायर अवार्ड मानक स्कूली बच्चों में सृजनशीलता और रचनात्मक सोच की संस्कृत को बढावा देने के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। इस योजना में मान्यता प्राप्त शासकीय, निजी, अनुदान प्राप्त विद्यालयों के 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग और 6वीं से 10वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आईडिया को आनलाईन नामांकन किया जाना है। प्राचार्यो द्वारा स्कूलों में आईडिया प्रतियोगिता के जरिये बच्चो को दो से तीन मौलिक विचारों का चयन किया जायेगा। जिसका आनलाईन नामांकन स्कूल द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के वेबपोर्टल E-MIAS (E-Management of Inspire Award Scheme) पर किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों को अवार्ड की राशि पुरूस्कार स्वरूप उनके खातों में भेजी जायेगी। आईडिया अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 सितम्बर 2021 है।

जिले में अब तक 659.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

जिले में इस वर्ष 1 जून से 7 सितम्बर 2021 तक 659.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 923.5 मि.मी., सोहावल (रघुराजनगर) में 997.4 मि.मी., बरौंधा (मझगवां) में 537.8 मि.मी., बिरसिंहपुर में 741.5 मि.मी., रामपुर बघेलान में 529 मि.मी., नागौद में 851 मि.मी., जसो (नागौद) में 438.6 मि.मी., उचेहरा में 600 मि.मी, मैहर में 368.6 मि.मी., अमरपाटन में 496 मि.मी. तथा रामनगर तहसील में 771.7 मि.मी. औसत वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1039.7 मि.मी. है। गत वर्ष इस अवधि तक जिले में 701.5 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी थी।

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