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Satna: कोविड के संबंध में जारी गाईडलाइन अनुसार होगा विद्यालय संचालन

एकलव्य विद्यालयों के संचालन संबंधी जिला स्तरीय समिति की बैठक

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैहर एवं चित्रकूट के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आवासीय एवं शैक्षणिक व्यवस्था संचालन के संबंध में कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में संपन्न जिला स्तरीय बैठक में विद्यालयों का संचालन कोविड के संबंध में शासन द्वारा जारी गाईडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किये जाने के निर्णय लिये गये हैं। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित संजयराव झाड़े, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक अवधिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरभ सिंह, जिला संयोजक आदिम जाति अविनाश पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी सच्चिदानंद पाण्डेय, पीआईयू के कार्यपालन यंत्री मनोज दुबे तथा सहायक यंत्री बीएल चौरसिया भी उपस्थित थे।

बैठक में एकलव्य विद्यालय मैहर की बाउण्ड्री वॉल की प्रगति के बारे में बताया गया कि 10-15 दिवस के भीतर बाउण्ड्री वॉल का कार्य पूर्ण हो जायेगा। देवी जी के पार्किंग के बगल से विद्यालय को सीधा रास्ता देने कल्वर्ट डालकर पीआईयू द्वारा मोटरेबल बनाया जायेगा। कोविड-19 के कारण विद्यालयों में हैण्डवॉश और सैनिटाईजर अच्छी गुणवत्ता के खरीदने आबकारी विभाग के स्टोर से क्रय करने अनुमोदन किया गया। वर्तमान सत्र में अतिथि शिक्षक के लिये केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति से प्रतीक्षा सूची प्राप्त कर रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्ति करने का निर्णय लिया गया। विद्यालय भवन की साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स कर्मियों से कराने का निर्णय लिया गया। कक्षा 10वीं एवं 12वीं में शामिल हो रहे छात्रों को प्रोजेक्टर रेमेडियल क्लास व विशेष कोचिंग कराने पर भी चर्चा की गई। नवीन शैक्षणिक सत्र में छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने, स्मार्ट क्लास के लिये एक कम्प्यूटर टीचर अतिथि शिक्षक रखने तथा वार्डेन की प्रतिनियुक्ति किये जाने पर भी निर्णय लिये गये। कन्या, बालक छात्रावास एवं प्रशासकीय भवन में सीसीटीवी कैमरा, अग्निशामक यंत्र एवं जनरेटर क्रय किये जाने के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

एमपीटास पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर

आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के महाविद्यालयीन विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये एमपीटास पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदन अब 7 सितंबर तक कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई थी, किन्तु कुछ विभागों द्वारा विद्यार्थियों का पूर्ण डाटा अपलोड नहीं किए जाने के कारण अब आवेदन करने की तिथि को 7 सितम्बर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। समस्त पात्र विद्यार्थी जो आवेदन करने से वंचित रह गए हैं वे निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं।

त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किये

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा शासन द्वारा आगामी दिनों में मनाये जाने वाले त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए नये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशानुसार धार्मिक पर्वो के लिये लगने वाले पाण्डालों का आकार अधिकतम 30×45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं अथवा दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सकें। यह सुनिश्चित किया जाए कि झॉकी स्थल पर श्रद्धालुओं अथवा दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो।

त्यौहारों पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था सम्बन्धित आयोजन समिति द्वारा की जाएगी तथा विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला काईसेस मेनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है। कोविड संकमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की भी अनुमति नहीं होगी। साथ ही लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सावर्जनिक स्थानों पर कोविड संकमण से बचाव के तारतम्य में झाँकियों, पण्डालों एवं विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु अथवा दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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