सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि का केश मेमो प्रदाय किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि जहरीली शराब के कारण हुई मौतों की जाँच के लिये गठित राजौरा कमेटी ने केस मेमो अनिवार्य करने संबंधी अनुशंसा की थी।
आबकारी आयुक्त, कैम्प भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से एक सितम्बर, 2021 से विक्रय की जाने वाली मदिरा का क्रेता को भुगतान राशि का केश मेमो दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जारी निर्देशानुसार केश मेमो संबंधी बिल बुक जिला आबकारी कार्यालय से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराई जायेगी। बिल की कार्बन कॉपी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेका अवधि समाप्ति 31 मार्च, 2022 तक रखा जाना अनिवार्य होगा।
मदिरा दुकानों पर एक अधिकारी का मोबाइल नम्बर प्रदर्शित किया जायेगा। केस मेमो नहीं मिलने पर उक्त नम्बर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मदिरा दुकान पर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करवाया जाये।
जिले में अब तक 599.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
जिले में इस वर्ष 1 जून से 20 अगस्त 2021 तक 599.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 852.6 मि.मी., सोहावल (रघुराजनगर) में 923.8 मि.मी., बरौंधा (मझगवां) में 503.8 मि.मी., बिरसिंहपुर में 716.5 मि.मी., रामपुर बघेलान में 494 मि.मी., नागौद में 739 मि.मी., जसो (नागौद) में 388.9 मि.मी., उचेहरा में 533 मि.मी., मैहर में 362.2 मि.मी., अमरपाटन में 389 मि.मी. तथा रामनगर तहसील में 689.6 मि.मी. औसत वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1039.7 मि.मी. है। गत वर्ष इस अवधि तक जिले में 614.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी थी।