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Satna: आरटीआइ के तहत जानकारी नहीं देने पर पूर्व तहसीलदार को 25 हजार के जुर्माने का दिया नोटिस

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/  रामपुर बघेलान तहसील में पूर्व में पदस्थ रहे प्रभारी तहसील प्रदीप तिवारी द्वारा सूचना आयोग का खुले आम उलंघन करते हुए चाही गई जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर साथ ही प्रथम अपील पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियम विरुद्ध 3118 रु लिए जाने को लेकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग ने सुनवाई करते हुए 25000 रु का जुर्माना लगाने का शोकाज नोटिस जारी किया है। रामपुर बाघेलान अपीलार्थी सतीश शुक्ला ने सूचना अधिकार के तहत आधिकारिक आवेदन 21 अगस्त 2018 को लोक सूचना अधिकारी कार्यालय तहसील रामपुर बाघेलान में स्वयं उपस्थित होकर सूचना के अधिकार आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें इस आशय की जानकारी चाही गई थी कि रामपुर बघेलान तहसील कार्यालय में 01 जून 2018 से 15 अगस्त 2018 के बीच बीपीएल सूची में जोड़े (नामो व उन में लगे पटवारी प्रतिवेदनों की प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराए कराने का आवेदन दिया गया था। लोक सूचना अधिकारी तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार प्रदीप तिवारी ने जानकारी तय समय सीमा पर उपलब्ध नही कराई थी जिससे व्यथित होकर आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान के समक्ष प्रथम अपील 13 नवंबर 2018 को प्रस्तुत की प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी को पत्र जारी कर समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया।

बावजूद इसके लोक सूचना अधिकारी आवेदक को चाही गई जानकारी 01 फरवरी 2019 को उपलब्ध कराई गई साथ ही आवेदक से 25 जनवरी 2019 को कार्यालय में जानकारी में लगे खर्च 3118 रुपये जमा कराया गया था जिसको लेकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर 20 सितंबर 2019 को जमा राशि वापस कराई गई जबकि 30 दिवस के बाद उक्त जानकारी आवेदन को निशुल्क दिया जाना चाहिए था जिसको लेकर आवेदक ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग भोपाल में 05 अक्टूबर 2019 को प्रस्तुत किया जिसमें राज्य सूचना आयोग के सदस्य राहुल सिंह ने प्रकरण का सूक्ष्‌म अवलोकन किया और वीडियो कांफ्रेसिंग में अभय पक्षों को सुनवाई 16 अगस्त 2021 को करते हुए तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार प्रदीप तिवारी को राज्य सूचना 20 की शक्ति 7 की उपधारा 1 जिसमे गलत जानकारी देना आवेदक को गुमराह करना भ्रमित करना को लेकर सुनवाई के पश्चात आयोग ने लोक सूचना अधिकारी तत्कालीन कार्यालय तहसीलदार रामपुर बाघेलान प्रदीप तिवारी को जानकारी प्रदान करने में दोषी पाया जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार प्रदीप तिवारी को 25000 हजार रुपये जुर्माना क्यों न किया जाए की नोटिस जारी की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2021 को की जाएगी।

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